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Toll Tax in Haryana: हरियाणा में इस जगह बना एक और टोल प्लाजा, अब इस जगह से गुजरने पर देना होगा Toll

Haryana News: राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी (National Highway 334B) पर टोल प्लाजा का कार्य पूरा हो चुका है और यह शुक्रवार से चालू हो गया है। यह टोल प्लाजा सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल टेक्स का भुगतान करना आवश्यक बनाता है। 
 
हरियाणा में इस जगह बना एक और टोल प्लाजा, अब इस जगह से गुजरने पर देना होगा Toll 

Haryana Update: अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए विभिन्न टोल दरें निर्धारित की गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)के नियमों के तहत, टोल प्लाजा के पांच किलोमीटर के भीतर वाहन चालकों को टोल टेक्स से छूट दी गई है।

10 किलोमीटर के आस पास में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन चालक मासिक पास प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कीमत 285 रुपये है। अन्य कोई भी वाहन चालकों को टोल टेक्स (toll tax) देना पड़ेगा 

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अन्य वाहनों के लिए, कार, जीप और हल्के वाहनों के लिए 65 रुपये, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए 110 रुपये, बसों और ट्रकों के लिए 225 रुपये, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 245 रुपये, भारी वाहनों के लिए 335 रुपये और टोल शुल्क 430 रुपये है। 

पांच किलोमीटर की सीमा मुफ़्त कर दी गई है, और कुछ ने इसे बढ़ाने की मांग की है। टोल प्लाजा प्रबंधक विकास कुमार ने बताया कि टोल सुविधा सुबह 8:00 बजे से शुरू हो गई है और सार्वजनिक रूप से टोल टेक्स लिया जा रहा है.

व्यवस्था के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के अन्य टोल प्लाजा पर पास जारी करने के लिए हर महीने 150 रुपये का टेक्स लिया जा रहा है. उन्होंने प्रबंधन से मांग की है कि किसान संघ के पदाधिकारियों और नेताओं से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाये. 

व्यवस्था के अधिकारियों ने इन मांगों पर गौर की और आश्वासन दिया कि 20 किलोमीटर आस पास के दायरे में आने वाले गांवों में सुविधा प्रदान की जाएगी और किसान संघ से जुड़े अधिकारी और नेताओं से किसी भी प्रकार का  नहीं लिया जाएगा। 

वर्तमान में, पास के लिए मासिक शुल्क रु वह अपने वरिष्ठों के साथ इस मामले पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। यदि उनकी योजना स्वीकृत हो गई तो पास का मासिक शुल्क 100 रुपये कर दिया जाएगा।


मेरठ से खरखौदा होते हुए लोहारू तक राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी पर सोनीपत क्षेत्र में टोल प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। इससे अब वाहन चालकों को टोल शुल्क चुकाना पड़ रहा है। नियमों के मुताबिक, टोल प्लाजा के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मुफ्त में टोल पार कर सकते हैं,

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