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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बड़ा अपडेट, 31 जुलाई तक मध्य प्रदेश में किसान फसलों का बीमा कर सकेंगे

 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की समाप्ति तिथि घोषित की है।  31 जुलाई तक किसान इसका लाभ ले सकते हैं। किसानों के लिए एक विशिष्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, 
 
 Prabdhan Mantri Fasal Bima Yojana:  31 जुलाई तक मध्य प्रदेश में किसान फसलों का बीमा कर सकेंगे

Haryana Update: जो प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्रों में बोई गई फसलों को बीमा कवर प्रदान करता है, कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ावा देता है और आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखता है।

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बीमा करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई है 

फसल बीमा योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार, फसल बीमा इकाई स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई इस योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार की जाएगी। बीमा कराने का समय 31 जुलाई है।

कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती करने वाले सभी कृषक बीमा के लिए पात्र हैं। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वे खरीफ की अधिसूचित फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से सात दिन पहले संबंधित वित्तीय संस्थान में अपना हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा करना होगा।


ऋणी कृषकों को भी फसल बीमा प्रस्ताव पत्र को पूरी तरह से भरना होगा. वे नवीनतम भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की कापी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सामान्य सेवा केन्द्र, बीमा मध्यस्थ या बीमा एजेन्ट, भारत सरकार की वेबसाइट pmfby.gov.in, या फसल बीमा एप डाउनलोड कर सकते हैं।

कृषक को आपदा के बारे में 72 घंटे के भीतर इफको-टोकियो के टोलफ्री नंबर पर सूचना देनी होगी। बीमित कृषकों को बीमित फसल के नाम में बदलाव की जानकारी बैंक शाखा, बीमा मध्यस्थ, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा एप पर दो दिन पहले देनी होगी। 

यहाँ बीमा की जानकारी मिलेगी

कृषि विभाग के उप संचालक ने कहा कि किसान बीमा संबंधी जानकारी पाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, सामान्य केंद्र या वेबसाइट पर जाएँ। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना बनाई गई है।

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