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Up Govt: योगी सरकार का उद्यमियों व व्यपारियों को लेकर बड़ा फैसला, अब बिना जाँच दर्ज नही होगी एफआईआर

Up Govt: शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों और व्यापारियों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले अनिवार्य प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया। प्रदेश में उद्यमियों और व्यापारियों को परेशान करने और उन पर अनावश्यक दबाव डालने वाली फर्जी एफआईआर की शिकायतें इसके बाद कम हो जाएंगी। अब कोई भी उद्यमी या व्यापारी के खिलाफ सीधे शिकायत नहीं कर सकेगा।

 
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Up Govt: शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों और व्यापारियों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले अनिवार्य प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया।

प्रदेश में उद्यमियों और व्यापारियों को परेशान करने और उन पर अनावश्यक दबाव डालने वाली फर्जी एफआईआर की शिकायतें इसके बाद कम हो जाएंगी। अब कोई भी उद्यमी या व्यापारी के खिलाफ सीधे शिकायत नहीं कर सकेगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बाद यह निर्णय लिया है। राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य में कारोबार सुगमता को कोई बाधा न हो।

सत्तारूढ़ योगी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी उद्यमी, व्यवसायी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, भवन निर्माता, होटल और रेस्तरां के मालिकों और प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा।

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में व्यापार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई सुधारात्मक कार्रवाई की हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की पहल पर 25 नई नीतियां भी बनाई गई हैं।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश की पेशकश की है, जो मुख्यमंत्री के प्रयासों का फल है।

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