जावेद अख्तर की मानहानि केस में कंगना रनोट की मुंबई कोर्ट में पेशी
haryana update: गीतकार जावेद अख्तर ने एक्टर कंगना रनोट के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। आज कंगना मुंबई के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगी।
जावेद अख्तर ने नवंबर, 2020 में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने दावा किया था कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कंगना ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया था, इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
अगर कोई इंसान आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। मसलन गलत स्टेटमेंट देना, गलत बातें छपवाना, बिना सहमति के कोई गलत कमेंट करना। इसे ही कानूनी भाषा में मानहानि कहते हैं। यानी आपके मान को ठेस पहुंचाना।
जानिए मानहानि के बारे में
सिविल- इसमें पीड़ित पक्ष पैसे के लिए क्लेम कर सकता है। मानहानि का केस सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में दायर किया जा सकता है। क्लेम करते वक्त बताया जाता है कि उस व्यक्ति की रेप्युटेशन क्या है और उसका कितना नुकसान हुआ है।
क्रिमिनल- इसमें CrPC की धारा- 200 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सीधे थाने में केस दर्ज नहीं कराया जा सकता। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल की सजा हो सकती है।
मानहानि को लेकर क्या कानून है?
इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 499 और 500 में किसी भी व्यक्ति की इज्जत और प्रतिष्ठा को सुरक्षा देने का नियम है। धारा 499 में इस बात का जिक्र है कि किन परिस्थितियों में मानहानि का दावा किया जा सकता है और धारा 500 में उसकी सजा के बारे में लिखा गया है।