Bahadurgarh Section-144: हरियाणा के इस शहर में भी लागू हुई धारा-144, ऑर्डर का पालन न करने पर की जाएगी सख्त कानूनी कार्यवाही
Bahadurgarh Section-144: जिलाधीश व डीसी कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में बताए अनुसार शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बहादुरगढ़ में अनवैलिड पीवीसी मार्केट को पैदा होने से रोकने के लिए जनहित में फटाफट प्रभाव से आने वाली 17 अक्टूबर, 2023 तक के लिए ऑर्डर जारी किए है।
बहादुरगढ़ में अनवैलिड रूप से प्लास्टिक मैटेरियल डम्प करने से जलवायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, शांति बनाए रखने व वन्य जीव के गुणवत्तापूर्वक जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है।
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि जनहित में बहादुरगढ़ में अनवैलिड रूप से अनाधिकृत जमीन / जगहों पर प्लास्टिक डम्प करना, प्लास्टिक वेस्ट को अनलोड करना इत्यादि पर फटाफट असर पर रोक लगा दी गई है।
उनके द्वारा कहा गया कि जिला झज्जर राजस्व लिमिट में प्लास्टिक लोड गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। जिलाधीश द्वारा बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक, सचिव आरटीए व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बहादुरगढ़ उक्त ऑर्डर का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उपर दिए गए ऑर्डर को ना मानने पर खिलाफ जाने वाले पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।