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Bank Locker Rules : RBI ने दी सबसे बड़ी अपडेट, अब बैंक लॉकर में रख सकते है ये चीजे

वास्तव में, हर कोई सोचता है कि बैंक लॉकर में कुछ भी रखा जा सकता है। आप लॉकर में बहुत कुछ नहीं रख सकते हैं। आइए जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बदले हुए नियम।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें

 
Bank Locker Rules : RBI ने दी सबसे बड़ी अपडेट, अब बैंक लॉकर में रख सकते है ये चीजे 

बहुत से बैंक लॉकर देते हैं। लोग इस लॉकर में अपनी जरूरी कागजात, ज्वैलरी या कोई भी ऐसा सामान रखते हैं जिसे अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसे सेफ डिपॉजिट लॉकर (Safe Deposit Locker) भी कहा जाता है। इसके बावजूद, इस लॉकर का उपयोग करने के लिए बैंक आपसे एक सालाना शुल्क वसूलता है। वास्तव में, हर कोई सोचता है कि बैंक लॉकर में कुछ भी रखा जा सकता है। आप लॉकर में बहुत कुछ नहीं रख सकते हैं। आइए जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बदले हुए नियम।


बैंक लॉकर में क्या रखा जा सकता है?

भारतीय रिजर्व बैंक की रिवाइज्ड गाइडलाइन के अनुसार, मौजूद लॉकरधारकों को भी रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट को 31 दिसंबर 2023 तक समाप्त कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि बैंक लॉकर को सिर्फ नियमित कार्यों में ही उपयोग किया जा सकता है। यह कैश और करंसी नहीं बेच सकता, लेकिन ज्वैलरी और डॉक्युमेंट्स जैसे महंगे सामान बेच सकता है।

बैंक लॉकर में क्या रखना मना है?

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भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट के अनुसार, आप पहले लॉकर में पैसे या करंसी नहीं रख सकते। बैंक के किसी भी लॉकर में हथियार, विस्फोटक या ड्रग्स नहीं हो सकते। लॉकर में कोई सड़ने वाला सामान भी नहीं रखा जा सकता। यही नहीं, बैंक लॉकर में कोई रेडियोएक्टिव सामग्री, अवैध सामग्री या कोई ऐसी चीज भी नहीं रखी जा सकती, जो भारतीय कानून के अनुसार प्रतिबंधित है। ऐसा मटीरियल बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता, जिससे बैंक या उसके किसी ग्राहक को खतरा हो।


बैंक लॉकर दो चाबियों से खुलता है

बैंक लॉकर को खोलने के लिए दो चाबियों का उपयोग करना आवश्यक है। ग्राहक एक चाबी रखता है, जबकि बैंक मैनेजर दूसरी चाबी रखता है। लॉकर नहीं खुलेगा जब तक दोनों चाबियां नहीं लगेंगी। अब सवाल है कि क्या होगा अगर आप बैंक लॉकर की चाबी खो दें? बैंक लॉकर नियम क्या हैं? जानते हैं।

लॉकर की चाबी खो जाती है तो पहले बैंक को बताना होगा। चाबी खोने की शिकायत भी दर्ज करनी होगी। अगर आपका बैंक लॉकर खो जाता है, तो दो परिणाम हो सकते हैं:

पहले, बैंक आपके लॉकर को नई चाबी देगा। बैंक एक नकली चाबी बनाएगा। डुप्लिकेट चाबी बनाने में, हालांकि, एक खतरा रहता है कि लॉकर की डुप्लिकेट चाबी बनाने वाला बाद में कोई गलती करे।

बैंक आपको दूसरा लॉकर देगा और पहले लॉकर को तोड़ देगा. यह दूसरी स्थिति है। लॉकर को तोड़कर सारा सामान एक और लॉकर में स्थानांतरित करके ग्राहक को चाबी दी जाएगी। लॉकर को तोड़ने से लेकर उसकी दोबारा मरम्मत करने तक, ग्राहक को पूरा खर्च उठाना पड़ सकता है। ऐसे में चाबी को बहुत ज्यादा संभाल कर रखने का प्रयास करें।

लॉकर कैसे तोड़ा जाता है?

बैंक लॉकर की व्यवस्था ऐसी है कि खोलने से लेकर बंद करने तक, ग्राहक और बैंक अधिकारी हर समय उपस्थित रहते हैं। जब भी कोई ग्राहक बैंक में जाकर लॉकर को खोलना चाहता है, बैंक मैनेजर भी उसके साथ लॉकर रूम जाता है। लॉकर में दो चाबियां हैं। ग्राहक एक चाबी रखता है और बैंक दूसरी चाबी रखता है। लॉकर नहीं खुलेगा जब तक दोनों चाबियां नहीं लगेंगी। लॉकर खुलने के बाद ग्राहक पूरी स्वतंत्रता से लॉकर में रखे सामान को देख, बदल या निकाल सकता है, क्योंकि बैंक कर्मचारी कमरे से बाहर चला जाता है। 

यही कारण है कि बैंक लॉकर को तोड़ने पर ग्राहक और बैंक अधिकारी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर लॉकर स्थान पर लिया गया है, तो सभी कर्मचारियों को वहां उपस्थित रहना चाहिए। अगर ग्राहक लिखित में बताता है कि उसकी गैर-मौजूदगी में भी लॉकर तोड़ा जा सकता है, तो लॉकर में मौजूद सामान को बिना ग्राहक के भी शिफ्ट किया जा सकता है।

कब बैंक खुद से लॉकर तोड़ सकता है?


लॉकर तोड़ा जा सकता है अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा होता है और ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने अपने लॉकर में कुछ छुपाया है जो अपराध से संबंधित हो सकता है। इसके बावजूद, इस परिस्थिति में बैंक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने लॉकर रेंट को तीन साल तक नहीं चुकाता है, तो बैंक लॉकर को तोड़कर रेंट को वापस ले सकता है। बैंक लॉकर को तोड़ सकता है अगर 7 साल तक ग्राहक का लॉकर इन-ऑपरेटिव रहता है और ग्राहक को कोई जानकारी नहीं होती, भले ही उसका रेंट आता रहे। 

 

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