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Car Glass Film: इस तरह करोगे कार के शीशे काले तो पुलिस नहीं काटेगी चालान, जान लें नियम

Car Tinted Glass: बहुत से लोग अपना स्वैग दिखाने के लिए अपनी गाड़ी के शीशे काले कर लेते है. इसके लिए वो शीशे पर फिल्म का इस्तेमाल करते हैं. परिणामस्वरूप पुलिस को उनकी गाड़ी का चालान करना पड़ता है.
 
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Car Glass Film Rules: बहुत से लोग अपना स्वैग दिखाने के लिए अपनी गाड़ी के शीशे काले (Black Mirror) कर लेते है. इसके लिए वो शीशे पर फिल्म का इस्तेमाल करते हैं. परिणामस्वरूप पुलिस को उनकी गाड़ी का चालान करना पड़ता है. इसके अलावा आजकल चालान (Challan) की राशि को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है. लेकिन अगर फिर भी आप अपनी गाड़ी के शीशों को काला करना चाहते है तो उससे पहले इन नियमों को जान लीजिये.

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मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कारों में टिंटेड ग्लास (Black Glass) के इस्तेमाल को विनियमित करने वाला निर्णय लिया, जिसके अनुसार, कारों के आगे और पीछे के शीशे की विजिबिलिटी कम से कम 70 फीसदी होनी चाहिए यानी कार के फ्रंट और रियर ग्लास से कम से कम 70 फीसदी लाइट आरपार होनी चाहिए। वहीं, साइड ग्लास की विजिबिलिटी कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए यानी 50 प्रतिशत लाइट इन शीशों से आरपार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यातायात पुलिस द्वारा कार का चालान काटा जा सकता है.

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इसीलिए, अगर आप अपनी कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगवाना चाहते हैं तो आप 50 प्रतिशत विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म साइड वाले शोशों पर लगवा सकते हैं और 70 फीसदी विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म फ्रंट तथा रियर ग्लास पर लगवा सकते हैं।

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