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Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो में ये सामान ले जाने पर लगी पाबंदी, जानिए नए Rules

दिल्ली मेट्रो में शराब ले जा सकते हैं, लेकिन नोयदा मेट्रो शराब नीति का उल्लंघन करना आपको भारी जुर्माना दे सकता है. आइए जानते हैं क्या है नियम। 

 
Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो में ये सामान ले जाने पर लगी पाबंदी, जानिए नए Rules 

Aqva Line Metro में शराब पीने के लिए कोई रियायत नहीं है। नोएडा मेट्रो रेल निगम (एनएमआरसी) ने कहा कि एक्वा लाइन पर चलना भारी पड़ सकता है। रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट-2002 के तहत मेट्रो में शराब लेकर पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। शराब की बोतलों को भी जब्त कर सकते हैं। फिर भी ऐसे लोगों को चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मी द्वारा लौटा दिया जाता है। लेकिन जल्द ही मामले में कठोरता शुरू होगी।


दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने हाल ही में नियमों में बदलाव करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें शराब ले जाने की अनुमति दी है, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो की तरह है। दिल्ली मेट्रो की छुट्टी के बाद लोग एक्वा लाइन के मेट्रो स्टेशनों पर शराब की बोतल लेकर आते हैं। सोमवार को मेट्रो स्टेशनों की टिकट विंडो पर कई यात्री शराब ले जाने के नियमों को जानते दिखे। NMRC ने इसे देखते हुए सभी स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी है।


दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग को एक नई चुनौती दी है: मेट्रो स्टेशनों के बाहर तैनात आबकारी अधिकारी। अब तक, दिल्ली-नोएडा की सीमाओं पर आबकारी विभाग के सचल दल दस्ते मुस्तैद दिखाई देते हैं। मेट्रो स्टेशनों के बाहर भी चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के 14 स्टेशन और एक्वा मेट्रो के 21 स्टेशन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं।

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पीने वालों को पीना चाहिए
दिल्ली मेट्रो में शराब पीने की अनुमति दी गई है, लेकिन पीने वाले लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला है। स्टेशन परिसरों में शराब पीने की कुछ शिकायतें पुलिस और मेट्रो सुरक्षा कर्मियों को मिली हैं। दिल्ली मेट्रो रेल प्रबंधन ने कहा कि मेट्रो क्षेत्र में शराब पीने पर कड़े प्रतिबंध रहेंगे। शराब ले जाने की छूट का अर्थ नहीं है कि आप मेट्रो कोच या परिसर में शराब पीते हैं।

नोएडा में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें: नशे में सफर करना एक अपराध है; 200 रुपये प्रतिबंधित सामग्री ले जाना; 200 रुपये गलत तरीके से प्रवेश करना; 150 रुपये मेट्रो ट्रैक पर पैदल चलना; 150 रुपये मेट्रो के दरवाजों से छेड़छाड़; 5000 रुपये मेट्रो कर्मियों के काम में बाधा; 500 रुपये मेट्रो कर्मियों के काम में बाधा;

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