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Delhi News : GRAP-3 को लेकर दिल्ली में होगा ये बदलाव, जान लें ये नए नियम

दिल्ली में GRAP-3 को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है, जिससे वायु गुणवत्ता कुछ बेहतर हुई है. आज हम आपको बताते हैं कि GRAP-3 के तहत कौन से वाहन दिल्ली में चलेंगे।

 
Delhi News : GRAP-3 को लेकर दिल्ली में होगा ये बदलाव, जान लें ये नए नियम 

दिल्ली में मंगलवार को अनुकूल हवा की रफ्तार और बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पंजाब में पराली जलाना बंद हो गया है, उन्होंने कहा। लेकिन एनसीआर क्षेत्र में होने वाली क्रियाएं दिल्ली के प्रदूषण में काफी योगदान दे रही हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "पंजाब में पराली जलाना बंद हो गया है लेकिन वाहन प्रदूषण के कारण खासकर शादियों का सीजन चल रहा है, रात के दौरान वाहनों की आवाजाही कई गुना बढ़ गई है।" 
एक रिपोर्ट के अनुसार, "एनसीआर क्षेत्र में गतिविधियां भी बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि सुधार हो रहा है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। GRAP III की कड़ी निगरानी की जा रही है।

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दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-4 प्रतिबंधों को हटाने के बाद, GRAP-III के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंधों की कड़ी निगरानी जारी है। 

हालाँकि, बसों और ट्रकों पर लगे प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि जो लोग बीएस4 उत्सर्जन नियमों का पालन नहीं करते हैं, वे दिल्ली में अपनी कार नहीं चला पाएंगे। और उन्हें परिवहन के अन्य साधनों की खोज करनी होगी। दिल्ली-एनसीआर सरकार की सलाह के अनुसार, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाले वाहनों पर 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPPCB) के अनुसार, 28 नवंबर तक दिल्ली का AQI 359 था, जो "बहुत खराब" श्रेणी में आता है। हालाँकि, पिछले दो हफ्ते से वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सोमवार और मंगलवार को हल्की बारिश से राहत मिली।


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