logo

Govt Scheme : योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन गरीब जातियों की बेटियों को मिलेंगे पैसे

यूपी सरकार ने जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इस कदम के तहत, राज्य सरकार ने गरीब और निर्धन कन्याओं को विवाह करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम शुरू किया है।
 
Govt Scheme : योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन गरीब जातियों की बेटियों को मिलेंगे पैसे

 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग की गरीब कन्याओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता निम्नलिखित है:

आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
वर्ग में भाग लेने के लिए कन्या 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

UP Scheme : योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, ये कार्ड बनवाने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए
दस्तावेजों में शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतियां शामिल होनी चाहिए।
इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा नहीं होनी चाहिए।
विभिन्न पिछड़ा वर्ग के लोगों, जैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, को अपनी जाति का प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।


जिला समाज कल्याण अधिकारी रायबरेली वैभव त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह इस योजना के तहत करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं: CMSVY.upsdc.gov.in पर आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार की सालाना वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए. आवेदन 8 सितंबर से शुरू होगा।

click here to join our whatsapp group