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Govt Scheme : उत्तर प्रदेश की बेटियों को अपनी बेटी समझ सारा खर्चा देगी योगी सरकार, जल्द करें आवेदन

योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में बेटियों के जन्म से लेकर विवाह तक का पूरा खर्च उठाती है। कन्याओं के विवाह और शिक्षण पर सरकार लाखों रुपये खर्च कर रही है। इसके लिए राज्य में कन्या सुमंगला कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए आपको sky.up.gov.in नामक आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
 
Govt Scheme : उत्तर प्रदेश की बेटियों को अपनी बेटी समझ सारा खर्चा देगी योगी सरकार, जल्द करें आवेदन 

देश भर में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा गूंज रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने बेटियों को बचाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजनाएं भी इसी तरह चलाई जा रही हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए धन मिलता है।


महिला सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए आपको sky.up.gov.in पर जाना होगा। यह योजना समाज में बेटियों को उचित स्थान देने के लिए शुरू की गई है। इसमें राज्य सरकार कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्च उठाती है।

जानें लाभ कैसे मिलता है

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इस योजना के तहते बेटियों को धन मिलता है। इसमें बेटी के जन्म होने पर पहली किश्त में 2,000 रुपये मिलते हैं। दूसरी किश्त में बेटी को टीकाकरण करने के लिए दो हजार रुपये मिलते हैं। इसके बाद कक्षा एक में प्रवेश के लिए दो हजार रुपये मिलते हैं। कक्षा छह में प्रवेश करने पर दो हजार रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 3,000 रुपये मिलते हैं। ग्रेजुएशन में दाखिला लेने पर पांच हजार रुपये मिलते हैं। 21 साल की उम्र पूरी होने पर शादी करने के लिए 51,000 रुपये मिलते हैं। योजना का लाभ सिर्फ बेटियों को मिलता है। जिन लोगों का जन्म 1 अप्रैल 2019 से पहले हुआ हो


कौन लाभ उठा सकता है?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना आवश्यक है। उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल निवास प्रमाण पत्र के रूप में काम करेंगे। परिवार की अधिकतम आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में कम से कम दो बेटियों के नाम से खाता खोला जा सकता है।

अप्लाई कैसे करें?

पहले आधिकारिक वेबसाइट sky.up.gov.in पर जाएँ। Citizen Service Portal पर इसके होम पेज पर क्लिक करें। इसके बाद एक फार्म सामने खुल जाएगा। जो भी पूछी गई जानकारी भरें। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम और आधार नंबर शामिल होंगे। अब सब्मिट बटन दबा दें। OTP मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वह ओटीपी फॉर्म भरें। इसके बाद आपको ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा। अब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। अपने दस्तावेजों को अपलोड करके सब्मिट करने के बाद दोबारा लॉग इन करें।

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