Haryana BPL Family: हरियाणा में BPL परिवारों की हो गई मौज, सरकार ने शुरु की ये सुविधा, फटाफट उठा लें फायदा
Haryana Update, New Delhi: हरियाणा सरकार द्वारा संचालित हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को ऋण देता है।
निगम के प्रवक्ता ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि योजना का लाभ पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी (परिवार पहचान पत्र अनुसार). इन परिवारों को बैंकों से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशुपालन, करियाना, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन
उन्होंने बताया कि संस्थान 50 प्रतिशत कुल लागत (अधिकतम 10 हजार रुपये का अनुदान) देता है और 10 प्रतिशत मार्जिन मनी को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों से ऋण देता है। ऋण आवेदन फार्म www.hsfdc.org.in पर भरकर संबंधित जिला कार्यालय में भेज सकते हैं।
वकील ने बताया कि इसके अलावा, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना और सूक्ष्म ऋण योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपए का ऋण दिया है। ऋण लेने के लिए आवेदनकर्ता 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए और वे काम नहीं करते हैं।
इन योजनाओं के तहत बीपीएल परिवारों को 10 हजार रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, उन्होंने बताया। महिलाएं डेयरी फार्मिंग, किसी भी प्रकार की दुकान या सिलाई कार्य के लिए ऋण ले सकती हैं, अगर वे महिला समृद्धि योजना के तहत शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार निगम ने एक लाख रुपए का ऋण दुकान और डेयरी पालन के लिए सूक्ष्म ऋण योजना के तहत दिया है।