Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार का तोहफा, बेटी की शादी के लिए मिलेंगे ये रुपए
लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के परिवारों को अपनी बेटियों की शादी पर 71,000 रुपये की अनुदान राशि मिलती है। वहीं, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के परिवारों को 41,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं की बेटियों और उनके बच्चों की शादी पर भी 51,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है।
दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान
इस योजना में दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष प्रावधान है। यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं तो उन्हें 51,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। यदि केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने के अंदर विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के लिए सरकार ने पोर्टल पर विवाह रजिस्ट्रेशन और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने सभी पात्र परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है ताकि बेटियों का भविष्य सुरक्षित और खुशहाल बने।