Indian Railway News : रेल यात्रा के दौरान हुई ये गलती तो जुर्माने के साथ होगी जेल भी
इस बीच अवैध ट्रेन टिकट की बिक्री भी काफी होती है। यही कारण है कि रेलवे ने ब्लैक में मिल रही टिकटों की बिक्री पर नियंत्रण लगाने के लिए नया नियम बनाया है। अवैध टिकट लेने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
अवैध रूप से टिकट खरीदना किसी भी दलाल से गैरकानूनी रेलवे टिकट खरीदना गैरकानूनी है। अवैध रूप से टिकट खरीदना और बेचना दोनों गैरकानूनी है। यदि ऐसा होता है, तो खरीदने वाले पर भी कार्रवाई हो सकती है और बहुत अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जेल भी जाना पड़ सकता है। रेलवे अधिनियम का सेक्शन 143 कहता है कि गैर कानूनी टिकट बेचना गलत है। रेलवे अधिनियम के सेक्शन 142(2) के तहत किसी दलाल से टिकट खरीदना दंडनीय है। यदि कोई यात्री किसी दलाल से टिकट खरीदता है और रेलवे की जांच के दौरान गिरफ्तार हो जाता है, तो उसे तीन महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है।
यदि आप बिना भारतीय रेलवे से अनुमति लिये रेलवे क्षेत्र में सामान बेचते हैं या फेरी या ठेला लगाते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे अधिनियम 144 के तहत ऐसा करने पर दो हजार रुपये तक जुर्माना और एक वर्ष की सजा हो सकती है। बहुत से लोग फेक IRCTT ID या ब्लैक में टिकट बेचते हैं। रेलवे अधिनियम के सेक्शन 143 के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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रेलवे अधिकारियों को बताएं कि गैरकानूनी टिकट बेचने पर 3 साल की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि आप किसी टिकट दलाल या आदमी को ट्रेन का टिकट बेचते हुए पाते हैं जिसे रेलवे ने टिकट बेचने के लिए मान्यता नहीं दी है, तो आपको रेलवे को तुरंत उनकी जानकारी देनी चाहिए। रेलवे के ड्यूटी पर तैनात या RPF पर तैनात किसी कर्मचारी को इस बारे में सूचित किया जा सकता है।