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PPF Rules : PPF के नियमो में हुआ बड़ा बदलाव, अब लोगो को मिलेंगे ये फायदे

PPF Scheme : PPF में अच्छी ब्याज और कम रिस्क होने के कारण बहुत से लोग इसे इन्वेस्ट करने का सबसे सुरक्षित तरीका मानते हैं। अगर आप भी PPF में निवेश करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने नियमों में बदलाव करके इसे अब आसानी से करने के लिए बनाया है।  

 
PPF Rules : PPF के नियमो में हुआ बड़ा बदलाव, अब लोगो को मिलेंगे ये फायदे 

Haryana Update : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (संशोधन) योजना, 2023 नामक इस योजना का नाम है। नियमों में किए गए इन बदलावों के बाद, एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान पेनल्टी कैलकुलेशन के बारे में कुछ लोगों में मतभेद है। आइए आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि नियमों में बदलावों से आप पर क्या होगा।

पुराना नियम : अगर कोई व्यक्ति अपने पीपीएफ खाते को समाप्त करने के दौरान खाते का प्रीमैचयोर कलोजर करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा जब से पीपीएफ खाता समाप्त हो गया है। मतलब, अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट 15 साल की मैच्योरिटी के बाद 5 साल के बाद एक्सटेंड कराया गया है, तो एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से 1 प्रतिशत पेनलटी लगेगी। साथ ही, अगर किसी ने एक से अधिक बार 5 से 5 साल के बलॉक में खाते को एक्सटेंड करवाया है, तो पेनल्टी केवल पहली बार लगेगी जब मैच्युरिटी के बाद पीपीएफ खाता एक्सटेंड हुआ था।

नए नियम से निवेशकों को राहत अगर पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंडेड पीरियड में है, तो प्रीमैच्योर क्लोजर के मामले में एक फीसदी पेनल्टी प्रत्येक पांच साल के ब्लॉक की शुरुआत से कैलकुलेट होगी। ऐसे में, अगर आप खाते को 5 से 5 साल के अवधि में बार-बार एक्सटेंड करते हैं, तो आपको जुर्माना पहली बार एक्सटेंड करने के समय से नहीं देना होगा; इसके बजाय, जुर्माना सिर्फ उसी 5 साल के अवधि से लिया जाएगा, जिसमें निवेशक ने प्रीमैचयोर कलोजर का आवेदन किया था। 

किन परिस्थितियों में प्रीमैच्युर क्लोजर करवा सकते हैं?

पीपीएफ नियमों के अनुसार, खाता जिस वर्ष खोला गया है, उसके अगले पांच वर्ष तक बंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद खाता बंद कराया जा सकता है, लेकिन ब्याज कटौती पर जुर्माना लगता है।


आप आंशिक निकासी या प्रीमैचयोर कलोजर करवा सकते हैं अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और आपको अपने या परिवार के सदस्य के इलाज के लिए धन की जरूरत हो।
बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ प्रीमैच्युर क्लोजर या आंशिक निकासी की जा सकती है। 
आप पीपीएफ अकाउंट को बंद करवाकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं अगर आप विदेश जा रहे हैं।
यदि अकाउंटहोलडर की मौत होती है, तो खाता मैचयोरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है। इस परिस्थिति में पांच वर्ष का नियम लागू नहीं होता।

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प्री-मैच्योर क्लोजर पीपीएफ खाते को प्री-मैच्योर बंद कराने के लिए आपको बैंक खाते की घरेलू शाखा में एक लिखित आवेदन जमा करना होगा। इस आवेदन में आपको बताना होगा कि आप अकाउंट को क्यों बंद कर रहे हैं। इस बीच, आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी जोड़ने की आवश्यकता होगी। यह पीपीएफ पासबुक की एक प्रति होनी चाहिए।

साथ ही, उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो फीस की रसीद, किताबों के बिल, एडमिशन को कन्फर्म करने वाले डॉक्युमेंट्स, बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी के दिए गए कागजात और निधन होने पर डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद खाता बंद करने की मांग स्वीकार की जाती है। आपका अकाउंट इसके बाद बंद कर दिया जाता है, लेकिन पेनलटी अमाउंट काट लिया जाता है।

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