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PPF Scheme : क्या आप भी बनना चाहते हो करोड़पति, तो फॉलो करें ये स्कीम

1.5 लाख रुपए तक के निवेशों पर टैक्स छूट PPF के इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत मिलती है। PPF में 1.5 लाख रुपए का निवेश सबसे अधिक है। आप साल में बारह बार धन जमा कर सकते हैं। लेकिन शादीशुदा निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें

 
PPF Scheme : क्या आप भी बनना चाहते हो करोड़पति, तो फॉलो करें ये स्कीम 

Haryana Update : पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश करना बढ़िया ब्याज और टैक्स सेविंग का एक साधन है। इस स्कीम में निवेश करना अधिकांश भारतीयों की रुचि है। सरकार इसकी गारंटी देती है। विशेष बात यह है कि यह निवेश E-E-E श्रेणी में है। अर्थात् आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट सभी टैक्स फ्री हैं। सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर पीएफ में आयकर छूट मिलती है। लेकिन आप इस निवेश को बढ़ा सकते हैं और दोगुना या डबल ब्याज भी मिल सकता है। देखो..।

डबल निवेश क्या है?

1.5 लाख रुपए तक के निवेशों पर टैक्स छूट PPF के इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत मिलती है। PPF में 1.5 लाख रुपए का निवेश सबसे अधिक है। आप साल में बारह बार धन जमा कर सकते हैं। लेकिन शादीशुदा निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप अपने पार्टनर का नाम पर PPF खुलवाकर एक वित्त वर्ष में निवेश को दोगुना कर सकते हैं और दोनों अकाउंटों पर ब्याज का फायदा भी ले सकते हैं।

PPF में निवेश पर ये लाभ

जानकारों का कहना है कि PPF में निवेश करने के बजाय एक निवेशक अपने जीवनसाथी के नाम पर PPF अकाउंट खोल सकता है। इसलिए उसके पास दो विकल्प होंगे। पहला व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकता है। वहीं, दूसरा पार्टनर भी एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है। दोनों खातों पर अलग-अलग ब्याज मिलेगा। साथ ही, एक अकाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल सकती है। तब आपका PPF निवेश दोगुना होकर 3 लाख रुपए हो जाएगा। E-E-E कैटेगरी में आने से भी निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स छूट मिलेगी।

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क्लबिंग प्रावधानों का कोई प्रभाव नहीं

रिटर्न टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी पत्नी को दी गई किसी धनराशि या गिफ्ट की आय आपकी आय में जोड़ी जाएगी। PPF, जो EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, पर क्लबिंग प्रावधानों का कोई असर नहीं है। 

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साथ ही, आपके पार्टनर का PPF खाता मैच्योर होने पर, आपके शुरुआती निवेश से मिलने वाली आय को साल दर साल आपकी आय में जोड़ा जाएगा। यही कारण है कि शादीशुदा लोगों को PPF खाते में अपना योगदान दोगुना करने का अवसर भी मिलता है। PPF की ब्याज दर अप्रैल-जून तिमाही के लिए 7.1 प्रतिशत तय है।

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