Railway Rules : अगर यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाएँ, तो ना भरे जुर्माना, टीटी को बोले ये बात
आपको किसी भी ट्रेन में यात्रा करने के लिए वैध टिकट होना चाहिए। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के भी नहीं जा सकते। रेलवे स्टेशन या रेल में बिना टिकट के यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। अक्सर कोई व्यक्ति टिकट खरीद लेता है, लेकिन गुम हो जाता है।
यात्री ट्रेन टिकट खो देते हैं। वह परेशान हो जाता है। नियमों को नहीं जानते होने के कारण वह ट्रेन में यात्रा कर सकता है या नहीं जानता कि घर से टिकट भूल गया है या रिजर्वेशन टिकट खो गया है। वह ट्रेन में सवार होने पर क्या जुर्माना देना होगा?
वैसे, सफर के दौरान ट्रेन टिकट खो जाने पर यात्री बहुत परेशान नहीं होते। यदि टिकट खो जाए तो आप डुप् लीकेट टिकट बनवाकर यात्रा कर सकते हैं। डुप् लीकेट टिकट बनाने के नियम और शुल्क अलग-अलग हैं। यात्री ट्रेन में टीटीई के पास जाकर डुप् लीकेट ट्रेन टिकट खरीद सकता है। यही नहीं, यात्री टिकट काउंटर पर जाकर भी नकली टिकट ले सकता है।
करना होगा
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भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrail.gov.in के अनुसार, डुप् लीकेट टिकट खरीदने के लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा। डुप्लीकेट सेकेंड और स्लीपर क्लास टिकट बनाने के लिए पचास रुपये देने होते हैं। आपको इनसे ऊपर की श्रेणी के लिए डुप् लीकेट टिकट बनाने के लिए सौ रुपये देना होगा।
अगर रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट खो जाता है, तो आपको किराये का पचास प्रतिशत डुप् लीकेट टिकट खरीदने के लिए करना पड़ेगा। अगर आपका खोया ओरिजिनल टिकट मिल जाता है, तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे स्टेशन पर दिखाकर डुप् लीकेट टिकट के लिए चुकाए वापस ले सकते हैं।
टिकट खराब हो जाए तो क्या करें?
यदि किसी यात्री का टिकट कंफर्म होने के बाद टूट गया है, तो उसे डुप्लीकेट टिकट के किराए का २५ प्रतिशत भुगतान करना होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेटिंग लिस्ट वाली फटी हुई टिकट गुम होने पर डुप् लीकेट टिकट नहीं बनाया जा सकता।