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RBI News : RBI गवर्नर ने किया बड़ा फैसला, इन दो बैंकों का लाइसेंस किया रद्द

बैंकों के खिलाफ आरबीआई लगातार कार्रवाई कर रहा है। आरबीआई बैंकों को लाइसेंस कैंसिल कर देता है अगर वे नियमों को नहीं मानते या उनका सही ढंग से पालन नहीं करते हैं। अब तिरुवनंतपुरम को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस दिया गया है..।
 
RBI News : RBI गवर्नर ने किया बड़ा फैसला, इन दो बैंकों का लाइसेंस किया रद्द

21 सितंबर को, भारतीय रिजर्व बैंक ने तिरुवनंतपुरम में अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल किया, क्योंकि बैंकों ने नियमों का उल्लंघन किया है। दो अन्य बैंकों के लाइसेंस भी अब केंद्रीय बैंक ने कैंसिल कर दिए हैं। उनका बैंकिंग कारोबार प्रतिबंधित है।

आरबीआई ने कहा कि बैंकों को अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति देने से आम जनता की सुरक्षा प्रभावित होगी। आरबीआई ने अब दो और बैंकों को लाइसेंस दिया है। इनमें दो बैंक हैं: कर्नाटक का मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश का बहराइच का नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

आरबीआई ने बताया कि इन बैंकों में कैपिटल और कमाई की संपत्ति नहीं है। इनमें से प्रत्येक ने बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के सेक्शन 11 (1) और सेक्शन 22 (3) (D) के नियमों का पालन नहीं किया। यह बैंक भी ग्राहकों को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है क्योंकि उसकी खराब स्थिति है। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों की सार्वजनिक बिक्री पर रोक लगा दी है।

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ग्राहक प्रभावित होंगे-

22 सितंबर से, रिजर्व बैंक ने मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियामिता और नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंकिंग व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बैंक कैश नहीं ले सकते और पेमेंट नहीं कर सकते। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के नियमों के तहत बैंकों को 5 लाख रुपये तक की जमा पर धन मिल सकता है।


 

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