RBI News : RBI गवर्नर ने इन बैंकों पर लगाई पेनल्टी, जानें ये नए नियम
रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज रिजर्व बैंक ने पांच को-ऑपरेटिव बैंकों को पेनल्टी लगाई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
आरबीआई ने कहा कि श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, पोरबंदर विभाग नागरिक सहकारी बैंक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, खंभात नागरिक सहकारी बैंक और वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने क्या जानकारी दी है?
रिजर्व बैंक ने बताया कि वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक वेजलपुर गुजरात पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूसरे बैंक में डिपॉजिट रखने से जुड़े नियमों का उल्लंघन इस जुर्माना का कारण है।
वहीं, खंभात नागरिक सहकारी बैंक गुजरात पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डायरेक्टर और उनके करीबियों और उनसे जुड़ी कंपनियों को लोन देने के नियमों के उल्लंघन पर ये जुर्माना लगाया गया है।
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साथ ही श्री महिला सेवा सहकारी बैंक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य बैंकों के साथ डिपॉजिट से जुड़े नियमों को नहीं मानने पर ये जुर्माना लगाया गया है।
पोरबंदर विभाग ने नागरिक सहकारी बैंक को अन्य बैंकों के साथ डिपॉजिट रखने से जुड़े नियमों को तोड़ दिया है। रिजर्व बैंक ने इस मामले में 2 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।
हिम्मतनगर, गुजरात स्थित सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है अगर वह दूसरे बैंकों के साथ डिपॉजिट रखने के नियमों को नहीं मानता है।
कई अन्य वित्तीय संस्थानों में भी
रिजर्व बैंक ने पहले भी कई को-ऑपरेटिव बैंकों (एक्सिस बैंक, मण्णापुरम फाइनेंस, पीएनबी, फेडरल बैंक) को नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया था। इन बैंकों पर नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई है।