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RBI News : खाता हो गया है बंद, फिर भी निकलवा सकते है पैसा, जानिए RBI के नए Rules

RBI: बैंक खाता अक्रिय होने पर पैसा कैसे वापस मिलेगा, यह कई लोगों की चिंता होती है। ऐसे में आपको बता दें कि बैंकों को खाताधारक को भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में धन भेजने से पहले सूचना देनी होती है। बैंक डिपॉजिटर से कई बार संपर्क नहीं होता। फिर भी आप धन वापस पा सकते हैं...।

 
RBI News : खाता हो गया है बंद, फिर भी निकलवा सकते है पैसा, जानिए RBI के नए Rules 
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भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, आपके चालू या बचत खाते को दो साल से अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है तो वह inoperative या "परिचालन में नहीं" माना जाता है। चिंता मत करो, क्योंकि इसके बाद भी आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा।

यदि आपका खाता 10 साल तक निष्क्रिय रहता है, तो आपका धन RBI के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाएगा। 2014 में केन्द्रीय बैंक ने यह फंड शुरू किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में धन जमा करने से पहले बैंकों को खाताधारक की जानकारी देनी होती है। बैंक डिपॉजिटर से कई बार संपर्क नहीं होता। फिर भी आप फंड वापस पा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में गया धन वापस लेने के लिए आपको अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना होगा। इसके बाद आपको अपना केवाईसी पूरा करना होगा और कुछ फॉर्म भरना होगा। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक आपके बैंक फंड से धन वापस लेने के लिए संपर्क करेगा। 

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आप RBI के DEAF में रखे पैसे पर कोई नुकसान नहीं होगा। केन्द्रीय बैंक भी इस राशि पर ब्याज देता है।

यदि आपका खाता अकार्यशील या अकार्यशील हो गया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इसे फिर से शुरू करने के लिए अपने बैंक की केवाईसी नियमों को पूरा कर सकते हैं।

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