logo

RBI News : 1 जनवरी 2024 से RBI बदलेगा ये नियम, लोगो को मिलेगा अब ये फ़ायदा

1 जनवरी 2023 से पहले आपको बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना होगा अगर आप बैंक में लॉकर रखते हैं। क्योंकि 1 जनवरी 2023 से लॉकर नियमों में बदलाव होगाआइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 
RBI News : 1 जनवरी 2024 से RBI बदलेगा ये नियम, लोगो को मिलेगा अब ये फ़ायदा

18 अगस्त 2021 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर' के लिए बदले हुए निर्देश जारी किए। इसके तहत बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर धारकों के साथ बदले हुए समझौते पर हस्ताक्षर करना था। हालाँकि, कई ग्राहक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने में असफल रहे, इसलिए आरबीआई ने कई बार इसकी तारीख बढ़ाई।

लोगों को हस्ताक्षर करना होगा


बहुत से बैंक ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देते हैं। लोग इसमें अपने जरूरी कागजात, ज्वैलरी, आदि रखते हैं, जो अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। यही कारण है कि लॉकर को बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर भी कहा जाता है। नए और मौजूदा सेफ डिपॉजिट लॉकर और वस्तुओं की सेफ कस्टडी सुविधा दोनों पर बदले हुए आरबीआई नियम लागू होंगे। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 से पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन किया है, तो आपको पुनः साइन कर इसे जमा करना होगा।

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकतम समय क्या है?

Big Deal 2023 : इस हफ्ते सस्ते में मिल रहें है स्मार्टफोन, लैपटाप और स्मार्टवॉच, यहाँ चल रही है Big Week Deal !

रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए 31 दिसंबर, 2023 का समय है। 23 जनवरी 2023 को आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया है कि "मौजूदा सेफ डिपॉजिट लॉकरों के लिए समझौतों के रिन्यूअल की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से 30 दिसंबर 2023 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है।"इसके अलावा, बैंकों को संशोधित समझौतों के सही तरीके से एक्सएक्यूशन की सुविधा के लिए स्टाम्प पेपर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बैंकों को 30 अप्रैल, 2023 तक अपने सभी ग्राहकों को बदले हुए जरूरतों के बारे में बताने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि कम से कम पचास प्रतिशत मौजूदा ग्राहकों ने 30 जून और 30 सितंबर, 2023 तक इस सौदे पर साइन कर लिया है।

नवीनतम लॉकर एग्रीमेंट में क्या परिवर्तन हुआ है?


नए नियमों के अनुसार, ग्राहक लॉकर में अवैध सामान, अवैध वस्तुओं या खतरनाक सामग्री नहीं जमा कर सकते हैं। एसबीआई रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट के अनुसार, "ग्राहक लॉकर का उपयोग किसी भी अवैध गतिविधि के लिए नहीं करेगा या लॉकर में कुछ भी अवैध/प्रतिबंधित या कोई खतरनाक पदार्थ नहीं रखेगा।"ग्राहक सहमत हैं कि बैंक, कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के अधीन लॉकर को खोलने से लॉकर का उपयोग करने का अधिकार समाप्त कर सकता है। इसके अलावा, बैंक को ग्राहक के खिलाफ सही कार्रवाई करने का अधिकार भी मिलेगा।
 

click here to join our whatsapp group