logo

Traffic Rules : हेलमेट पहनने वालों का भी अब कटेगा चालान, 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम

राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाने पर मोटर वाहन अधिनियम के नियम 194डी एमवीए के तहत ₹1000 का चालान लगाया जाएगा।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 
Traffic Rules : हेलमेट पहनने वालों का भी अब कटेगा चालान, 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम 

भारत में टू-व्हीलर कार चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है। बिना हेलमेट के स्कूटर या बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। लेकिन ट्रैफिक नियमों के अनुसार, हेलमेट पहनकर भी टू-व्हीलर चलाना चालान कट सकता है। हां, ये सही है; हेलमेट पहनने पर भी आपको दो हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

नियम 194डी एमवीए के अनुसार, राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाने पर ₹1000 का चालान किया जाएगा। यदि कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने हुए या बीआईएस रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है, तो राइडर को ₹1000 से अधिक का सामना जुर्माना भरना पड़ सकता है, 194डी एमवीए के अनुसार।


बीआईएस हेलमेट पहनना अनिवार्य है

Internet Rules : सरकार ने नेटवर्क को लेकर बनाए नए नियम, अब भूलकर भी ना करें ये गलती

दो साल पहले, केंद्रीय सरकार ने निर्धारित किया कि भारत में केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)-प्रमाणित हेलमेट बनाए और बेचे जाएंगे। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सड़क सुरक्षा समिति ने देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की।

बच्चों को भी नए नियम

हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चार साल से कम उम्र के बच्चों को टू-व्हीलर पर ले जाने के लिए नए नियमों को अपडेट किया। नवीनतम नियमों के अनुसार, बच्चों को टू-व्हीलर पर जाते समय हेलमेट और हार्नेस बेल्ट पहनना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, टू-व्हीलर गाड़ी की स्पीड 40 किमी/घंटा से अधिक नहीं हो सकती। नए यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।
 

click here to join our whatsapp group