logo

Traffic Rules : अब बच्चो का भी कटेगा चालान, सरकार ने उठाया सख्त कदम

आप भी अपने बच्चों को बाइक पर ले जाते हैं तो सावधान रहें। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसके बारे में एक चेतावनी जारी की है, इसके बारे में अधिक जानें।
 
Traffic Rules : अब बच्चो का भी कटेगा चालान, सरकार ने उठाया सख्त कदम 

सावधान रहें अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर चलाते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए एक बार फिर बुरी खबर है। स्कूटर या मोटरसाइकल आपका बड़ा चालान कट सकता है। वास्तव में, नवीनतम मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार चार साल से अधिक उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में आपका चालान कट सकता है अगर आप अपने टूव्हीलर पर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है। धारा 194A, मोटर वाहन अधिनियम, इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।

यहाँ तक कि बच्चे को साथ लेकर मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होने पर भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल कानून के अनुसार, अगर आपके बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है और उसे हेलमेट नहीं पहना रखा है, तो आपको एक हजार रुपये का चालान लगाया जा सकता है। ऐसे में आप सुरक्षित रहें और यातायात नियमों का पालन करें।

इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार, अगर आप कार चलाते समय ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। यही कारण है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप 5000 रुपये का चालान और 3 महीने तक जेल हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसके बारे में चेतावनी दी थी।

UP Big Update : यूपी के लोगो अब झेलनी पड़ेगी परेशानी, 1 महीने के लिए रद्द हुई ये सब ट्रेनें
डिजिटल लॉकर और M परिवहन

ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर या एम परिवहन के माध्यम से स्टोर किया जा सकता है। कोई भौतिक दस्तावेज नहीं होगा। वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है अगर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य विवरण मांगती है।


नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा, जिससे दिल्ली 3 दिन बंद हो जाएगी। अर्थात आप भौतिक रूप से कोई दस्तावेज नहीं रखेंगे। वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है अगर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य विवरण मांगती है।
वाहन चालक वेब पोर्टल पर जाकर अपना लाइसेंस रद्द कर सकता है अगर वह चाहता है।
पोर्टल में पुलिस अधिकारी की पहचान भी अपडेट की जाएगी और चालक का व्यवहार भी नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार देखा जाएगा।
पोर्टल पर हर बार चालक या वाहन का निरीक्षण किया जाएगा।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई-चालान भेजा जाएगा।

 


click here to join our whatsapp group