वोटर कार्ड गुम हो जाने पर भी आप कर सकते है  मतदान

जानें कैसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
 

haryana update: मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। इसके लिए 6 और 13 जुलाई को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो गया है तो भी आपको वोट करने से नहीं रोका जा सकता है। वोटर कार्ड के गुम या खराब हो जाने पर भी आप बिना वोटर कार्ड के मतदान कर सकते हैं।

इसके लिए आपका केवल आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग 11 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देता है, जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं।


अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो जिस क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम है वहां के मतदाता केंद्र पर जाकर वोट डाल सकते हैं। अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है तो ये 11 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर वोट डाल सकते हैं।