अब किसान अपनी जमीन का 50 क्या 100 साल पुराना भी रिकॉर्ड निकाल पाएंगे, बस करना होगा ये काम
Haryana Update: अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। अगर पुराने दस्तावेज़ आपके पक्ष में मिल जाएं तो काम हो गया, लेकिन पुराने दस्तावेज़ कैसे हटाएं? ये एक बड़ा सवाल है.
पुराने ज़मीन के रिकॉर्ड कैसे देखें
लगभग सभी राज्यों के राजस्व विभागों द्वारा पुराने भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। आप अपने राज्य के भौगोलिक पोर्टल पर जाकर भी जमीन का 100 साल पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप किसी भी जमीन का सबसे पुराना रिकॉर्ड केवल नाम, खसरा नंबर, खाता नंबर, जमा नंबर से देख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं प्रक्रिया-
मान लीजिए आप बिहार के निवासी हैं तो भूमि रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले राजस्व विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट http://bhumijanbari.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
इसके तुरंत बाद आप बिहार स्वराज विभाग की ओफिसियल वेबसाइट के Homepage पर आ जाएंगे. यहां आप पंजीकृत 'डोक्यूमेंट देखें' के विकल्प पर क्लिक करें।
अपनी स्क्रीन पर एक नया पेज खोलने के लिए क्लिक करें। यहां आपको सभी जरूरी जानकारी भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप Search बटन पर टच करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, आपको नीचे दिए गए जानकारी के हिसाब से विकल्प पर क्लिक करें, 'विवरण देखने के लिए यहां' क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने
अब आपकी स्क्रीन पर जमीन से जुड़े हुये कई सालों के सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और डिटेल, दस्तावेज आपके सामने आ जाएँगे. यदि आप ज्यादा विवरण देखना चाह रहे हैं, तो विवरण देखें विकल्प पर टच करें।
पहले लोगों को जमीन संबंधी जानकारी लेने के लिए राजस्व विभाग जाना पड़ता था। बिना परिचितों के नौकरी करना बेहद कठिन था। लेकिन आज वो बात नहीं है. आप बिना
किसी पहचान के पुराने भूमि रिकॉर्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें 50 साल पुरानी ज़मीन चाहिए, लेकिन कभी-कभी हमें 100 साल पुराने रिकॉर्ड की भी ज़रूरत होती है।
यदि रिकार्ड को ऑफलाइन हटाना है।
यदि आप पुराने भूमि रिकॉर्ड को ऑफ़लाइन देखना चाहते हैं, तो आपको राजस्व विभाग के कार्यालय में जाना होगा। फिर आपको आंतरिक विभाग के संबंधित अधिकारी से भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
अब आपको इसमें पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी और निर्धारित शुल्क संबंधित अधिकारी को जमा करना होगा। जिसके बाद स्वराज विभाग के अधिकारी आपको जमीन के पुराने कागजात की कॉपी उपलब्ध करा देंगे.
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