Agriculture: खाद खरीदने का नया नियम हुआ जारी, आलू, गेहूं और सरसों के लिए इतनी मिलेगी DAP- Urea

Fertilizer Buying Rules: खाद खरीदने के लिए नए नियम जारी कर दिये गए हैं. किसानों को एक नियमित मात्र मे खाद मिलेगी, जिससे किसानों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. ब्लैक मे बिक्री करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
 

Fertilizer New Rules: किसान (Kisan) अक्सर खाद की तंगी होने के चलते परेशान रहते हैं, इसलिए वो एडवांस में ही इसको खरीद कर रख लेते हैं। नतीजतन, दूसरे किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है और इसलिए आगरा में अब किसानों को उनकी फसलों के लिए मन मुताबिक खाद उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।

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गेहूं, सरसों और आलू के लिए किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी DAP, Urea

कृषि विभाग ने गेहूं, सरसों व आलू के लिए खाद की उपयोग मात्रा तय कर दी है, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। खाद की ज़्यादा मात्रा खेत में डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है व आगे चलकर फसलें भी कम पैदावार देने लगती हैं जिसके मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है।


 

कहां करें संपर्क (Contact Details)
 

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि इस फैसले के चलते सभी थोक विक्रेता व फुटकर दुकानदारों सहित इफको और सीसीएफ प्रबंधकों को दिशानिर्देश दे दिए गए हैं। इसमें किसानों को उनकी जोत के अनुसार खाद उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि कोई भी इसकी ब्लैक में बिक्री करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी करवाई की जाएगी। इसके लिए आपको विकास भवन के कंट्रोल रूम में जानकारी देनी होगी, जिसका नंबर 7302640291 है।

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कितनी मात्र मे मिलेगी खाद (Urea, Boron, Sulphur, and Zinc) 

सरसों के लिए यूरिया कृषि विभाग ने किसानों के लिए 210 किलो यूरिया, 130 किलो डीएपी, 25 किलो जिंक, 40 किलो सल्फर और बोरोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आलू के लिए 307 किलो यूरिया, 326 किलो डीएपी, 25 किलो सल्फर, 30 किलो जिंक और 12 किलो बोरोन उपलब्ध करवाया जाएगा। जबकि गेहूं के लिए 275 किलो यूरिया, 130 किलो डीएपी, 20 किलो सल्फर, 35 किलो जिनक मिलेगा।