इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया अहम फैसला, सहायक अध्यापकों को मिलेगा Old Pension Scheme का फायदा

Old Pension Plan: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1/2002 के माध्यम से नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया कि नई पेंशन योजना लागू होने से पहले के विज्ञापन से चुने गए सहायक शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलेगी।

 

Haryana Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1/2002 के माध्यम से नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का आदेश दिया है।

इन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा 

हाईकोर्ट ने कहा कि सहायक शिक्षक पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि सभी नियुक्तियां अप्रैल 2005 के बाद हुई हैं। किंतु यह फैसला याचिकाओं के खिलाफ है।

हाईकोर्ट का निर्णय 

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याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, लेकिन चयनित शिक्षकों को नहीं। इससे उनके साथ भेदभाव होता है।

कोर्ट का कहना है कि याचियों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग नई पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद हुई है, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। यह तबादला शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। उन्हें अपने हक के लिए लड़ने में हाईकोर्ट का फैसला बहुत मदद कर सकता है।