Bank News : बैंकों की छुट्टियों को लेकर आई Big Update ! फटाफट जानें
Banking Holidays: लंबे समय से सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंकों से सप्ताह में पांच दिन काम की मांग की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, आइए देखते हैं खबर में इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को बताया कि एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में भारत के सभी बैंकों को हर शनिवार को छुट्टी देने की मांग की गई है. इसका अर्थ है कि बैंकों को हर हफ्ते पांच दिन काम करना चाहिए, यानी पांच दिन काम करना चाहिए। यह प्रस्ताव आईबीए की ओर से पेश किया गया है, वित्त राज् य मंत्री भागवत कराड ने कहा।
महीने में सिर्फ दो शनिवार को छुट्टी
2015 में, सरकार ने सभी भारत के बैंकों को एक नया नियम लागू किया जिसके तहत बैंक कर्मचारियों को हर महीने दो शनिवार अवकाश देना था। इसके बाद से देश भर में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी बैंक बंद रहते हैं। देश के सरकारी सेक्टर से निजी क्षेत्र तक के सभी बैंकों पर यह अनिवार्य छुट्टी लागू होती है।
लंबे समय तक चलने वाली हफ्ते में पांच दिन काम की आवश्यकता
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लंबे समय से सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंकों से सप्ताह में पांच दिन काम की मांग की जा रही है। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यह मुद्दा कई बार उठाया है। साथ ही, भारत के सभी सरकारी और निजी बैंकों, विदेशी बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (IBA) के सदस्यों ने सप्ताह में पांच दिन काम करने की मांग की है। बैंकिंग क्षेत्र में 1.5 मिलियन से अधिक लोग काम करते हैं।
शनिवार को अवकाश वाले प्रस्ताव का जवाब क्या था?
वित्त राज् य मंत्री भागवत कराड ने बताया कि IBA ने हर शनिवार को अवकाश की मांग की है, लेकिन उन् होंने यह नहीं बताया कि मांग स् वीकार कर ली गई है या जल्द ही लागू होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो कर्मचारियों को हर हफ्ते पांच दिन काम का लाभ मिलेगा, साथ ही अधिक काम करने के घंटे मिल सकते हैं।
बैंक कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ेगा
सप्ताहिक छुट्टी का दो दिन का तोहफा (सप्ताहिक छुट्टी का तोहफा) मिलने के बाद, बैंक कर्मचारियों को उनके काम के घंटों (Bank Working Hours) में इजाफा मिल सकता है, जैसा कि पहले की एक रिपोर्ट ने बताया था। बैंकों में पांच दिन की कामकाजी व्यवस्था लागू होने पर कर्मचारियों को हर दिन चालिस मिनट अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है। यानी, वे सुबह 9:45 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम कर सकते हैं।