हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए आई बड़ी गुड न्यूज़! DC जगदीश शर्मा ने बताया BPL परिवारों को सहायता के लिए दे रही है 80 हजार रूपए

हरियाणा सरकार की तरफ से BPL परिवारों की सहायता के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई गई है.जानिए पूरी खबर...
 

Haryana BPL News :- केंद्र और राज्य सरकारें गरीब और पिछड़े परिवारों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाती रहती है. इन Scheme के माध्यम से सरकार का सीधा लक्ष्य आम जनता को लाभ पहुंचाना होता है. इसी के चलते हरियाणा सरकार की तरफ से BPL परिवारों की सहायता के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई गई है. आप ये लेख haryanaupdate.com पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.

BPL परिवारों को दी जाती है सहायता 
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से सभी बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव किया है और इस नए बदलाव के अनुसार आप सभी बीपीएल परिवार इस योजना के लाभकारी होंगे. पहले इस राशि के अंतर्गत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसे बढ़ाकर अब ₹80000 किया जा चुका है.

केवल यही लोग होंगे योजना के पात्र
डीसी जगदीश शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से जुडी हुई है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र समझा गया है. उन्होंने कहा कि अगर आपके मकान को बने हुए 10 साल या इससे ज्यादा का समय हो गया है तथा मकान मरम्मत की मांग कर रहा है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

 इस प्रकार भरना होगा Form
आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in  से फॉर्म Download करके भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा.
1)Form के साथ ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है.
2)उसके बाद ये फॉर्म आपके पास पड़ते CSE सेटर से Online करवाना है.
3)ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना होगा.
4)इस बारे में कोई भी गलत जानकारी ना भरे. सभी Documents के प्रत्याशी फार्म के साथ लगाए ताकि आपके काम में कोई भी समस्या न आए.इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ अन्य बातें भी जरूरी है जैसे

आवेदन करता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.

  • आवेदक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो तथा बीपीएल सूची में उसका नाम हो. इसके लिए आवेदन कर्ता को Caste Certificate दिखाना अनिवार्य है.
  • आवेदनकर्ता का खुद का घर होना चाहिए तथा घर कम से कम 10 साल पुराना हो.
  • प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, SC, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, Bank खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल -हाउस रजिस्ट्री – पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मुरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे दस्तावेज अनिवार्य है.