CIBIL Score Rules : कम Cibil Score वालों के लिए आई गुड न्यूज़, जानें कमाल का अपडेट 

बैंक ने एक छात्र को एजुकेशन लोन नहीं दिया क्योंकि उसका CIBIL स्कोर कम था। इसके बाद छात्र ने केरल हाई कोर्ट में अपील की थी। अब केरल हाई कोर्ट ने बुरा CIBIL स्कोर मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। 

 

मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने कहा कि CIBIL (Credit Information Bureau (India) Limited) का स्कोर कम होने के बावजूद बैंक किसी छात्र का एजुकेशन लोन आवेदन रद्द नहीं कर सकता। शिक्षा ऋण के आवेदनों पर विचार करते समय जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने बैंकों को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि वे "मानवीय दृष्टिकोण" अपनाएंगे।

छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, "छात्र कल के राष्ट्र निर्माता हैं", एक रिपोर्ट के अनुसार। भविष्य में इस देश का नेतृत्व उन्हें करना है। शिक्षा ऋण के लिए आवेदक एक छात्र का सिबिल स्कोर कम है, इसलिए बैंक को उनके आवेदन को अस्वीकार नहीं करना चाहिए।

याचिकाकर्ता, एक छात्र, ने इस मामले में दो ऋण लिए थे, जिनमें से एक का बकाया 16,667 रुपये अभी भी है। दूसरा ऋण बट्टा खाते में बैंक ने डाल दिया था। याचिकाकर्ता का सिबिल स्कोर इसलिए गिर गया था। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा जब तक कि राशि तुरंत नहीं मिल जाती।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने प्रणव एस.आर. बनाम शाखा प्रबंधक और अन्य (2020) में कहा कि एक छात्र के माता-पिता का खराब क्रेडिट स्कोर शिक्षा ऋण को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा के बाद ही छात्र की ऋण अदायगी की क्षमता निर्णायक कारक होनी चाहिए। वकीलों ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला है, इसलिए वह पूरी ऋण राशि चुका सकता है।


इस पर प्रतिवादी पक्ष के वकीलों ने कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश देना भारतीय बैंक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के खिलाफ होगा। वकील ने आगे कहा कि साख सूचना कंपनी अधिनियम, 2005 (Credit Information Companies Act, 2005) और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी परिपत्र वर्तमान याचिकाकर्ता को लोन देने पर प्रतिबंध लगाते हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों और याचिकाकर्ता की ओमान में नौकरी को देखते हुए, सुविधाओं का संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में होगा और सिबिल स्कोर कम होने पर शिक्षा ऋण के लिए आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता।