CM योगी ने किया बड़ा ऐलान, इन अवैध कॉलोनियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर 

योगी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया जिसके चलते इन जगहों पर सरकार बुलडोजर अब नहीं चलाएगी और ना ही किसी को इन जगहों से बेदखल किया जाएगा आईए जानते हैं पूरी खबर
 

Haryana Update : UP में नजूल की जमीनों पर मकान बनवाकर रहने वालों के लिए बेहद राहत भरी खबर निकल सामने आई है. UP की Yogi Govt ने बड़ा फैसला लिया है. UP में नजूल की जगेहो पर अभी न तो बुलडोजर चलेगा और न ही इससे किसी को बेदखल किया जाएगा.

Govt अभी सिर्फ सर्वे ही कराएगी. इस बात की अंडरटेकिंग UP Govt ने खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी है. Govt की इस under taking के बाद नजूल की जगेहो पर आशियाना बनाकर यहां रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. 

5 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए UP Govt से पांच अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. डॉक्टर अशोक तेहलियानी की याचिका पर इस Case की सुनवाई जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस सुरेंद्र कुमार की डिवीजन बेंच में हुई. जानकारी के मुताबिक UP Govt ने पिछले दिनों जारी किए गए अध्यादेश में कहा है कि Govt अब नजूल भूमि का पट्टा किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था को नहीं देगी. 

अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को करेगी. अंग्रेजों के समय जिस जगह का मालिक कोई नहीं होता था, उसे नजूल जगह कहा जाता है. Govt इसे लीज पर लोगों को आवंटित करती है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले Yogi Govt की इस अंडरटेकिंग को बेहद अहम माना जा रहा है.

 नजूल भूमि सिर्फ Govt संस्थाओं को ही दी जाएगी. सरकार ने बोला, इसके अलावा भी Govt नजूल भूमि पर आवंटित पट्टों और निर्माण का सर्वे कर रही है ताकि पता किया जा सके कि किन लोगों के पट्टे की तारीख खत्म हो चुकी है. अवधि समाप्त होने के बाद Govt उसका नवीनीकरण भी नहीं करेगी और जगह वापस ले लेगी. इस अध्यादेश के खिलाफ याचिका जमा कर इसे गैरकानूनी बताया गया है.

गौरतलब है कि UP में नजूल की जमीनों को लेकर Yogi Govt द्वारा पिछले दिनों लाए गए नए अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है. याचिका में अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है. शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान UP Govt की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कुणाल रवि सिंह ने इस बात की अंडरटेकिंग दी कि फिलहाल सर्वे कार्य ही किया जाएगा. नजूल की जमीनों से न तो किसी को बेदखल किया जाएगा और न ही बुलडोजर action होगा.