CM योगी ने उठाया बड़ा कदम, Power of Attorney के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, जानें पूरी खबर

Power of Attorney: आपको बात दें, की बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर करोड़ों की चोरी करते थे। इससे सरकारी राजस्व में बड़ी चोरी होती थी, जानिए पूरी डिटेल। 

 

Haryana Update, Power of Attorney: आपकी जानकारी के लिए बता दे, की यूपी में पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्री कराने की बहस अब समाप्त हो जाएगी। भारतीय स्टांप अधिनियम 2023 को राजपाल आनंदी बेन पटेल ने मंजूरी दी है। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ पारिवारिक संबंधों को छोड़कर अटॉर्नी पावर से रजिस्ट्री कराने पर रोक रहेगी। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा।

इसलिए किया गया 
वास्तव में, नोएडा और गाजियाबाद जैसे कई शहरों में पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से रजिस्ट्री कराकर राज्य सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इसके बाद राज्य की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया। विधेयक फिर राज्यपाल को भेजा गया। राजपाल आनंदी बेन पटेल ने इसकी अनुमति दी हैं।

खेल पश्चिमी यूपी में व्यापक रूप से चल रहा था 
अभी तक बड़े पैमाने पर खेलने के लिए सौ रुपये का स्टांप लगाया जाता था। इससे बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर करोड़ों की चोरी करते थे। इससे सरकारी राजस्व में बड़ी चोरी होती थी। अब, खून के रिश्तों को छोड़कर, किसी व्यक्ति को सर्किल रेट का 7% स्टांप शुल्क भुगतान करना होगा।

इन लोगों में अटॉर्नी का बल आसानी से हो सकता हैं
पश्चिमी यूपी में खेल व्यापक रूप से चल रहा था। अकेले पश्चिमी यूपी के जिलों में अटॉर्नी खेल फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अब पिता, माता, पति, पत् नी, पुत्र, पुत्रवधू, पत् नी, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती और नातिन के बीच अटॉर्नी का अधिकार आसानी से लागू होगा।

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