Delhi Grap 3 Guidelines: दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा AQI, अब GRAP-3 लागू होने से होंगे ये बड़े बदलाव, ट्रक समेत इन निर्माणों पर भारी रोक

Delhi Grap 3 Guidelines Update: आपको बता दें, की Delhi-NCR में खराब हवा के बीच तीसरा ग्रैप शुरू हो गया है। इसके बाद कई चीजें बंद हो सकती हैं। बैठक के बाद कमीशन ऑफ एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया हैं, जानिए पूरी डिटेल। 

 

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की Delhi-NCR में हवा और जहरीली है। नोएडा में पलूशन सबसे अधिक परेशान कर रहा है। लोगों को अब ठीक से धूप भी नसीब नहीं हो रही है। सुबह से शाम तक धुंध है। इस बीच, कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तीसरे चरण को शुरू किया है। निर्माण कार्यों के दौरान बीएस-3 और 4 वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। गुरुग्राम में ग्रैप 3 लागू होने के बाद डीसी ने धारा 144 लागू कर दी है, जिससे शहर में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। AQI 401-450 पर पहुंचने पर ग्रैप-3 का तीसरा चरण लागू होता है। दिल्लीवासियों के लिए ग्रैप के तीसरे चरण में क्या नियम लागू होंगे। 

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ग्रैप-3 लागू होने के बाद क्या खोला जाएगा और क्या बंद हो जाएगा।

बंद करो और देखो क्या होगा
1.
किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। ग्रैप-3 लगने के बाद ध्वस्तीकरण भी नहीं हो सकेगा
2. ग्रैप-3 लागू होने के बाद व्यक्तिगत निर्माण भी प्रतिबंधित है। दीवारों पर रंग भी नहीं लगा सकेंगे।
3. ईंट भट्ठे, पत्थर क्रशर और गर्म मिक्स प्लांट चलाने पर रोक लगा दी जाएगी।
4. भारत में स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहनों और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
5. 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों को सजा दी जा सकती है।
6. कोयले और जलावन लकड़ी के होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
7. एनसीआर में खनन और उससे जुड़े सभी कार्य बंद रखे जाएंगे।

जानें, क्या खुला रहेगा 
1.
रेलवे सेवाओं और स्टेशनों की परियोजनाओं, मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों की परियोजनाओं और हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से संबंधित कार्यों पर रोक नहीं रहेगी।
2. सार्वजनिक परियोजनाओं (सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली पारेषण/वितरण, पाइपलाइन आदि) पर रोक नहीं रहेगी।
3. प्लंबर, बढ़ई, आंतरिक सासोसज्जा और बिजली से जुड़े कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
4. सफाई कार्यों सहित अन्य काम जारी रहेंगे।
5. दूध और डेयरी उत्पादों, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों, औषधियों और दवाओं का उत्पादन करने वालों को प्रतिबंधों से छूट मिली है।

ग्रैप-3 में पलूशन को रोकेंगे- रोजाना सड़कों को मशीनों से साफ किया जाएगा।
सुबह और शाम को व्यस्त सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।
धूल को दबाने के लिए रसायन भी होंगे।
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा, ऑफ-पीक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न दरें दी जाएंगी।

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