Delhi News : दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के वाहनो पर लगी रोक, अब नहीं चला पाएंगे ये वाहन 

Delhi News: दिल्ली की हवा अत्यधिक प्रदूषित है। लोगों की सेहत भी खराब हवा से प्रभावित होती है। दिल्ली सरकार ने इसे देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने तुरंत प्रभावी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि 22 दिसंबर 2023 से आगे के आदेशों तक चार पहिया वाहनों को बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल से चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

 

केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CACM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करना इस प्रतिबंध का उद्देश्य है। बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों से निकलने वाले धुएं में घातक रसायन होते हैं, जो वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर भी घातक प्रभाव डालते हैं।


यह प्रतिबंध निम्नलिखित वाहनों पर लागू होगा: बीएस-3 पेट्रोल कार, एसयूवी और वैन; और बीएस-4 डीजल कार, एसयूवी और वैन। नियमों से मुक्त होने वाले वाहनों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के वाहन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के आवश्यक वाहन, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन और आपातकालीन सेवा (एम्बुलेंस, दमकल, पुलिस वाहन आदि) शामिल हैं।

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दिल्लीवासियों से भी अपील की गई है कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेशों तक जारी रहेगा। सीए क्यूएम आयोग दिल्ली की वायु गुणवत्ता की जांच करेगा और आवश्यकतानुसार प्रतिबंधों को बढ़ा या कम कर सकता है। दिल्लीवासियों से भी अपील की जा रही है कि इस प्रतिबंध का पालन करें और वैकल्पिक परिवहन साधनों जैसे मेट्रो, बसों या कारपूलिंग का उपयोग करें। दिल्ली को स्वच्छ हवा सिर्फ सभी के सहयोग से मिल सकेगी।