Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पहले जारी किए गए, इन 3 पाबंदियां को हटाया, इन चीजों पर जारी रहेगी रोक

Delhi News:आपको बता दें, की एक्यूएम ने GRAP लागू होने पर 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार के भूखंडों पर निर्माण और विध्वंस कार्यों को रोकने के निर्देश दिए हैं। जिसमें GRAP I, II और III के तहत ये प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे, जानिए पूरी डिटेल। 

 

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की दिल्ली-एनसीआर में हवा का प्रदूषण थोड़ा कम हुआ है। शनिवार को कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CQAM) ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटा दिया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता कुछ बेहतर हुई है। हालाँकि, GRAP-3 के तहत आने वाली सभी प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। बीएस-3 और चार इंजन वाले वाहनों को अभी भी अनुमति नहीं दी गई है। जबकि दिल्ली में सभी स्कूल सोमवार, 20 नवंबर से खुल जाएंगे।

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दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सोमवार, 20 नवंबर से सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में प्राइमरी से बारहवीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी होने से अगले एक सप्ताह तक बाहर खेल और सुबह की बैठकें नहीं होंगी।

दिल्ली-एनसीआर ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से कम होने के बाद CQAM ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटा दिया है। यद्यपि, GRAP-3 के तहत प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और BS-3/4 डीजल गाड़ियों पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा।

CAQM के अनुसार, GRAP चार श्रेणियों में लागू किया जाता है
AQI स्तर 201-300
AQI स्तर 301–400
AQI का स्तर 401–450
AQI स्तर 450 से अधिक है

GRAP-4 हटने से इन प्रतिबंधों को दूर किया गया

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
निर्माण और विकास कार्य हो सकेंगे। रेलवे, सड़क, फ्लाइओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन और विद्युत से जुड़े सरकारी परियोजनाओं पर काम कर सकेंगे।

दिल्ली में हेवी गुड व्हीकल्स और रजिस्टर्ड मीडियम चल सकेंगे।
अब LNG/CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों के साथ अन्य ट्रक भी चल सकेंगे, साथ ही आवश्यक माल से जुड़े ट्रक।

शिक्षा विभाग ने दिल्ली में वायु प्रदूषण और जहरीली हवा के कारण एक सप्ताह की छुट्टी घोषित की थी। वहीं, दिल्ली सरकार ने जल्दी से 9 नवंबर से 18 नवंबर तक कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित कर दिया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 'गंभीर' से 'बेहद खराब' कैटेगरी में आने के बाद स्कूलों को सोमवार (20 नवंबर) से फिर से खोलने का आदेश जारी किया गया है।

सीएक्यूएम ने GRAP लागू होने पर 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार के भूखंडों पर निर्माण और विध्वंस कार्यों को रोकने के निर्देश दिए हैं। जिसमें GRAP I, II और III के तहत ये प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे।

स्टेज 1 में ये प्रतिबंध रहेंगे

कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे का प्रबंधन करने वाले निर्देशों को लागू किया जाएगा।
खुले में कचरा जलाना गैरकानूनी होगा। ऐसा करने पर दंड मिलेगा।
PUC के नियम सख्ती से लागू होंगे। बिना PUC के गाड़ी नहीं चलेगी।
सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी डाला जाएगा।


स्टेज 2 में ये प्रतिबंध

हर दिन सड़कों को साफ किया जाएगा। लेकिन हर दूसरे दिन पानी डाला जाएगा।
होटल या रेस्तरां में कोयला या तंदूर नहीं होगा।
अस्पतालों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों को छोड़कर डीजल जनरेटर कहीं भी नहीं होंगे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने से पार्किंग फीस बढ़ जाएगी।
इलेक्ट्रिक या CNG बसों और मेट्रो सेवाओं में वृद्धि

स्टेज 3 में ये प्रतिबंध हैं

सड़कों को हर दिन साफ किया जाएगा। पानी भी होगा।
ईंधन पर निर्भर कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। मिल्क-डेरी यूनिट और दवा और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों को छूट मिलेगी।

Delhi-NCR में स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियां अभी बंद रहेंगी।
अभी भी बहुत खराब (बहुत खराब) श्रेणी में ही है। मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदली गई हवाओं की दिशा ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति को कम कर दिया है। अब दिल्ली-एनसीआर में हवाओं में बदलाव से पराली का धुआं नहीं आ रहा है। हाल ही में हवा की गति भी बढ़ी है। यही कारण है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम हुआ है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का अनुमान है कि हवा की गुणवत्ता पूरे सप्ताह बहुत खराब श्रेणी में रहेगी। हालाँकि, हवा की गुणवत्ता (AQI) पहले की तरह गंभीर नहीं होगी। 20 नवंबर को अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकते हैं।

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