Dog Bite: अब पालतु कुत्ते पालने वाले हो जाएँ चौकने, कुत्ते के काटने पर मालिक को भरना पड़ेगा इतने हजार का जुर्माना

Dog Bite: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सरकारों को आवारा पशुओं से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं की कमी चिंता का विषय बना हुआ है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट न्यूज) ने आवारा और पालतू कुत्तों के काटने पर शारीरिक चोट के लिए 10,000 रुपये प्रति दांत का मुआवजा तय किया।
 

Dog Bite: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सरकारों को आवारा पशुओं से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं की कमी चिंता का विषय बना हुआ है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट न्यूज) ने आवारा और पालतू कुत्तों के काटने पर शारीरिक चोट के लिए 10,000 रुपये प्रति दांत का मुआवजा तय किया। 0.2 सेंटीमीटर के लिए 20000 रुपये देना होगा। 

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उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी और उचित सरकारी कार्रवाई

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आवारा कुत्तों के शिकार पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी नहीं होनी चाहिए और सरकार इसके लिए सीधे जिम्मेदार होनी चाहिए। सरकार आवारा पशुओं की नसबंदी करना और सड़कों को उनसे मुक्त रखना जिम्मेदार है। उच्च न्यायालय ने सरकारों को मुआवजा नीति को लागू करने में तेजी लाने के लिए समितियां बनाने का आदेश दिया है. उन्होंने आवेदनों को चार महीने के भीतर मुआवजा राशि निर्धारित करने का भी आदेश दिया है।

जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में ये समितियाँ बनाई जाएंगी और आवेदन मिलने के चार महीने के भीतर मुआवजा राशि निर्धारित करनी होगी। फिर सरकार को आदेश देना होगा और मुआवजा देना होगा।

बिना जंजीर वाले कुत्तों पर दंड

सरकार जंजीर के बिना घूमने वाले कुत्तों पर जुर्माना लगा सकती है। इससे लोगों को जागरूक करने और ऐसे कुत्तों की नसबंदी को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा जो अपने पालतू कुत्तों को संभाल नहीं सकते हैं।

साथ ही, हाईकोर्ट ने प्रशासन को याद दिलाया कि 2012 में उसे पॉलिसी बनाने का आदेश दिया गया था, लेकिन आज तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ है। ऐसे में सरकारों को नीति बनाने और लागू करने में सकारात्मक होना चाहिए।

पंजाब में कुत्तों के काटने से उत्पन्न हुई समस्याएं

पिछले पांच साल में पंजाब में साढ़े छह लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है, जो एक गंभीर मुद्दा बन गया है। 2022 में कुत्ते के काटने से 1,65,119 चोटें हुईं, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। यह स्थिति गंभीर है और इसमें शामिल लोगों को उचित मुआवजा मिलना मुश्किल हो रहा है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की निर्णय

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 193 याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिनमें आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं और मामले में मुआवजे का निर्धारण शामिल था। हाई कोर्ट ने सरकार को तुरंत मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो बाद में संबंधित विभागों या दोषियों से वसूला जा सकता है।

आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों के लिए मुआवजे की नीति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन और एनएचएआई ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। इससे दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलना और सटीक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है।