दिल्ली वाले हो जाएँ सतर्क, ना करें ये गलती, Delhi के 5 हजार वाहन चालकों को डाला गया No Transaction Category में
Delhi-NCR Big Update: विभाग 5,000 से अधिक ड्राइवरों को "नो ट्रांजेक्शन" श्रेणी में वर्गीकृत करता है। इस कारण आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल तक नहीं पहुंच सकते। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने लंबित यातायात नोटिस/नोटिफिकेशन के भुगतान के लिए 8 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक दिल्ली के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है।
Oct 1, 2023, 20:10 IST
Haryana Update: अगर आपका चालान कटा है और आप लापरवाही से उसका भुगतान कर देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई महीनों से चालान न भरने वाले ड्राइवरों के खिलाफ परिवहन मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन ड्राइवरों ने चालान का भुगतान नहीं किया है, उन्हें ई-वाहन पोर्टल तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा। विभाग 5,000 से अधिक ड्राइवरों को "नो ट्रांजेक्शन" श्रेणी में वर्गीकृत करता है। इस कारण आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल तक नहीं पहुंच सकते। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने लंबित यातायात नोटिस/नोटिफिकेशन के भुगतान के लिए 8 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक दिल्ली के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है।