1 जनवरी से पहले करवा लें फटाफट बैंक लॉकर से जुड़े काम, ग्राहकों के लिए जारी होंगे New Rules
Haryana Update: 18 अगस्त को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर्स' के लिए बदले हुए निर्देश जारी किए। इसके अनुसार, बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक अपने वर्तमान लॉकर धारकों के साथ बदले हुए समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।
हालाँकि, कई ग्राहक संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने में असफल रहे थे, इसलिए आरबीआई ने इसे कई बार बढ़ाया।
नए और मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर और वस्तुओं की सुरक्षित हिरासत सुविधाओं पर संशोधित आरबीआई नियम लागू हैं। 31 दिसंबर, 2022 से पहले आपने बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपको इसे फिर से हस्ताक्षर करना और जमा करना होगा।
हस्ताक्षर करने के लिए अधिकतम समय क्या है?
संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। 23 जनवरी को आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया था, "मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए समझौतों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से 30 दिसंबर, 2023 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है।"「
इसके अलावा, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे स्टांप पेपर की उपलब्धता सुनिश्चित करें और संशोधित समझौतों को सही तरह से लागू करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करें।
इसके अलावा, बैंकों को 30 अप्रैल, 2023 तक सभी ग्राहकों को बदली हुई आवश्यकताओं के बारे में बताने के लिए कहा गया है। साथ ही बैंकों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया
कि उनके मौजूदा ग्राहकों में से कम से कम पांचवें भाग ने 30 जून और 30 सितंबर, 2023 तक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
नवीनतम लॉकर एग्रीमेंट में क्या परिवर्तन हुआ है?
नए नियमों के अनुसार, ग्राहक लॉकर में अवैध सामान, अवैध सामान या खतरनाक सामग्री नहीं जमा कर सकते हैं।
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एसबीआई ने संशोधित लॉकर समझौते में कहा, "ग्राहक किसी भी अवैध गतिविधि के लिए लॉकर का उपयोग नहीं करेगा या लॉकर में कुछ भी अवैध/प्रतिबंधित या कोई खतरनाक पदार्थ नहीं रखेगा।"「
ऐसी स्थिति में, ग्राहक इस बात से सहमत हैं कि बैंक ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के अधीन लॉकर को खोलने से लॉकर का उपयोग करने का अधिकार समाप्त कर सकता है। साथ ही, बैंक को ग्राहक के खिलाफ सही कार्रवाई करने का अधिकार होगा।