Govt Big Announcement : पेंशन-ग्रेच्‍युटी बंद करेगी सरकार, सरकारी कर्मचारियों की मांगो को लेकर सरकार ने उठाया सख्त कदम 

7th Pay Commission: ये खबर आपके लिए है अगर आप एक कर्मचारी हैं। वास्तव में, हाल ही में केंद्रीय सरकार की ओर से आए एक अपडेट से केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत नुकसान हुआ है। दरअसल, सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों को बदल दिया है। इस बदलाव में केंद्रीय कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई है..।

 

केंद्रीय कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों को बदल दिया है। इस बदलाव में केंद्रीय कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। यदि कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया, तो यह उनके लिए महंगा हो सकता है। इसलिए नियम को ठीक से पढ़ना और इसका पालन करना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी महंगाई भत्ता की घोषणा हाल ही में हुई है। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स इससे लाभान्वित हुए हैं। वहीं, कुछ वक्त पहले सरकार ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कर्मचारियों को वर्कस्पेस में मिस्कंडट पाया गया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. उनकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकी जा सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश हैं?
नवंबर 2022 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी गई। कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद रोकी जा सकती है अगर वह अपनी नौकरी पर लापरवाही करता है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर ये नियम लागू हैं। 

8 परिवर्तित निर्देश:

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सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के अंतर्गत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सरकार ने 2021 के CCS (पेंशन) नियमों में आठ बदलाव किए। नए नियम जोड़े गए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाया जाएगा, तो उनकी ग्रेजुटी और पेंशन रिटायरमेंट के बाद रोक दी जाएगी। सभी संबंधित प्राधिकरणों को नवीन नियम की सूचना दी गई है। संबंधित विभागों को दोषी कर्मचारियों की सूचना मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

कर्मचारियों पर कौन कार्रवाई करेगा?
रिटायर्ड कर्मचारी के अप् वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल प्रेसिडेंट को ग्रेजुटी या पेंशन रोकने का अधिकार है। सचिव को भी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार है अगर वे मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। CAG को दोषी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है अगर वे ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हो गए हैं।

पूरी राशि बाद में भी वसूली जा सकती है-
नियम के अनुसार, नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए। यही नियम रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगा। रिटायरमेंट के बाद किसी कर्मचारी को पूरी या आंशिक पेंशन या ग्रेच्युटी मिल सकती है। ऐसे हालात में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) से परामर्श लेना होगा। यह भी कहता है कि पेंशन को रोकने या हटाने के लिए न्यूनतम मासिक राशि 9000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए।