सरकारी कर्मचारियों की Pension Scheme में हुआ अहम बदलाव, 40-45 फिसदी मिलेगी पेंशन

OPS Vs NPS: ये खबर आपके लिए है अगर आप एक कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा पेंशन प्रणाली (NPS) की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जो हितधारकों से राय ले रही है, जैसा कि हाल ही में एक अपडेट में बताया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है..।

 

Haryana Update: सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा पेंशन सिस्टम NPS की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जो हितधारकों से राय ले रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने यह समिति वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनाई थी।

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना की समीक्षा करने और नेशनल पेंशन सिस्टम में आवश्यक बदलावों के बारे में सुझाव देने के लिए यह समिति बनाई गई थी। गुरुवार को मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, 'सोमनाथन समिति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है.'"

Income Tax Notice: पांच ट्रांजेक्शन पर ध्यान दें, नहीं तो 100 प्रतिशत घर आ जाएगा Income Tax Notice

देखेंगे सरकारी कर्मचारियों के लाभ-
NPS के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बेहतर करने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में यह समिति सुझाव देगी। ताकि राजकोषीय मजबूती कायम रहे, ये सुझाव राजकोषीय प्रभावों और समग्र बजटीय प्रावधानों पर असर को ध्यान में रखते हुए दिए जाएंगे।

इस समिति में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन सदस्य शामिल हैं, जो वित्त सचिव की अध्यक्षता करती है।
 
OPS कई राज्यों में लागू किया गया है
पिछले कुछ महीनों में, विपक्ष शासित कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्णय लिया है। विभिन्न राज्यों में भी कर्मचारी संगठनों ने इसकी मांग उठाई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ओपीएस लागू करने के अपने निर्णय की जानकारी केंद्र सरकार को दी है और एनपीएस के तहत जमा धनराशि लौटाने की मांग की है।

मोदी सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी—
वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्तर पर ओपीएस लागू करने की संभावना से पूरी तरह इनकार कर दिया है। मंत्रालय ने संसद को बताया कि एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
 
ओपीएस में 50% पेंशन मिलता है
ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का पच्चीस प्रतिशत मिलता था। यह राशि महंगाई दरों में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती रहती है। जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर एनपीएस सभी सरकारी कर्मचारियों को लागू किया गया है। NPS को भी अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों ने नए कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली के रूप में अपनाया है।