Govt Job : सरकारी नौकरी के लिए अब आधार नंबर जरूरी, इस राज्य ने बदले नियम

Govt Job in Haryana : पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को अपना आधार नंबर देना होगा। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक परीक्षण से गुजरना होगा। जन्मतिथि और स्थान जैसे विवरण आधार डेटाबेस से क्रॉस चेक किए जाएंगे।
 
 

Govt Job Rule in Haryana : हरियाणा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सरकारी पदों पर आवेदन करने के लिए अब आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह कार्रवाई नौकरियों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए की है।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा संचालित ग्रुप ए और बी पदों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करने की अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए एचपीएससी पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। आधार प्रमाणीकरण से धोखाधड़ी वाले आवेदनों की संभावना कम होती है क्योंकि यह उम्मीदवारों की पहचान की पुष्टि करता है। यह आवेदन को आसान बनाता है, सटीक और प्रमाणित डेटा देता है।

पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को अपना आधार नंबर देना होगा। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक परीक्षण से गुजरना होगा। जन्मतिथि और स्थान जैसे विवरण आधार डेटाबेस से क्रॉस चेक किए जाएंगे।

आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों को पकड़ना और उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लोगों का विश्वास बढ़ा देगा। यह फैसला सुशासन नियम, 2020 के आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 और 8 मार्च, 2024 के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।

स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी रूप से चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की भर्ती पर रोक लगा दी है, वहीं हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत चल रही भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए ही भर्ती जारी रहेगी। चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के अलावा वित्त विभाग ने अन्य नियुक्तियों को मंजूरी नहीं दी है।

आदेश के अनुसार, 2023-24 और 2024-25 सहित पिछले वर्षों में स्वीकृत सभी रिक्त पदों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। एनएचएम के मिशन निदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस बारे में आदेश दिए हैं। वित्त विभाग से अनुमोदन मिलने तक यह रोक जारी रहेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यावश्यक पदों को प्राथमिकता दी जाएगी; वित्त विभाग से अनुमोदन मिलने तक अन्य पदों को खारिज कर दिया जाएगा।

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