Govt Rules : हरियाणा के इन लोगो पर नहीं होगा केस दर्ज, जानिए क्यों लिया ये फैसला
सुरक्षित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हाल ही में 28 कानूनों में बदलाव किया है, जिसमें सजा को पूरी तरह से हटाया गया है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को 319 अधिनियमों की समीक्षा भी दी गई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को कानून अधिनियम को अपराध मुक्त करने के संबंध में एक बैठक की, जिसमें संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था।
आम तौर पर दर्ज नहीं किया जाएगा (FIR)
हरियाणा के सभी विभागों को 319 अधिनियमों की समीक्षा करने का काम दिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और राज्य को अपराध से मुक्त करने का लक्ष्य मिलेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि पुलिस विभाग को 319 अधिनियमों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। उनका कहना था कि अब से जो मामले गंभीर नहीं होंगे, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी, बल्कि केवल आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।
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अनुकूल वातावरण बनाना मुख्य लक्ष्य
मुख्य सचिव ने बताया कि आम मामले नागरिक अपराध होंगे और प्रशासनिक उपायों, जुर्मानो और गैर आपराधिक दंडों से नियंत्रित किए जाएंगे। उनका कहना था कि सरकार द्वारा इस नियम में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक माहौल को सुधारना है।