Haryana Scheme: हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रही 3 लाख रुपये, बस करना होगा ये काम
हरियाणा सरकार योजना के तहत महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का लोन दिलवाने की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम को महिला विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को अपना नया बिजनेस शुरु करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है।
Haryana Scheme: महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। आज हम आपको ऐसी याजनाएं चला रही है जिसके तहत आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओं को बैंको द्वारा तीन लाख रुपये का लोन दिया जाएगा ताकि महिलाएं अपना खुद का बिजनेस शुरु कर सकें।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना
इस योजना के तहत महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का लोन दिलवाने की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम को महिला विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को अपना नया बिजनेस शुरु करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है।
योजना की शर्तें
आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18- 60 साल के बीच होनी चाहिए।
आवेदनकर्ता महिला किसी बैंक से डिफाल्टर न हो।
महिला की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
महिला हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
योजना की खास बात
मातृशक्ति उद्यमिता योजना की खास बात ये है कि लोन लेने के बाद समय पर किश्त का भुगतान करे पर 3 साल तक 7 प्रतिशत ब्याज की अनुदान राशि हरियाणा सरकार का महिला विकास निगम देगा।
ये काम कर सकेंगी महिलाएं
इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं ऑटो रिक्शा, थ्री- व्हीलर, ई- रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, सैल्यून, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ व अचार बनाना, फूड स्टॉल, बिस्किट, नमकीन आदि बनाना, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, टिफिन सर्विस इत्यादि काम शुरू कर सकती हैं।
जरूरी डाक्यूमेंट्स
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र के साथ राशनकार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण- पत्र जमा करवाने होंगे.
इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देने होंगे.
इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं.