IncomeTax Department को हाईकोर्ट का लगा जोरदार झटका

Heigh Court Decision On Income Tax: हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्णय देते हुए कहा कि विभाग द्वारा इस वर्ष अगस्त में पारित मूल्यांकन आदेश समयबाधित था और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 
 

Haryana Update: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को झटका दिया है। इसमें कोर्ट ने Vodafone Idea Limited, एक टेलीकॉम कंपनी, को वर्ष 2016 से 2017 तक टैक्स के रूप में भुगतान किए गए 1,128 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है।


भाषा की खबर के अनुसार, बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस साल अगस्त में विभाग द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश समयबाधित था और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता था।

मूल्यांकन अधिकारी से असंतोष—

खबर के अनुसार, न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ नाखुशी जाहिर की कि उसने निर्धारित 30 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं किया, जिससे सरकारी खजाने और आम जनता को भारी नुकसान हुआ है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) की याचिका पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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याचिका में कंपनी ने दावा किया-
इस याचिका में दावा किया गया था कि आयकर विभाग ने वर्ष 2016–2017 के लिए भुगतान की गई रकम वापस करने में विफल रहा, जो उसकी आय पर देय लीगल टैक्स से अधिक थी।


कंपनी के तिमाही नतीजे क्या हैं?

वोडाफोन आइडिया ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8737.9 करोड़ रुपये का घाटा देखा है। उस समय तक, कंपनी ने पिछले साल 7595.5 करोड़ रुपये का घाटा किया था। कंपनी के ऑपरेशन से 10,716.3 करोड़ रुपये की कुल कमाई हुई। टेलीकॉम कंपनी अभी तक अपने घाटे को कम करने में सफल नहीं हुई है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 14 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था।