Haryana High Court: हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक के लिए पेंशन की मांग पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई
Haryana High Court News: याचिकाकर्ता के खिलाफ कड़ा रुख, 24 साल से अदालतों के चक्करों में कितना इंतजार करें?
Haryana Update, Punjab-Haryana High Court Decision: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे पूर्व सैनिक के पक्ष में फैसला आने के बावजूद पेंशन लाभ जारी नहीं करने पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इतने वर्ष बीतने और हक में निर्णय आने के बावजूद लाभ नहीं दिया गया।
कितना समय इंतजार करेंगे
हाईकोर्ट ने कहा कि ITBP के महानिदेशक को अगली सुनवाई तक कोर्ट में हाजिर होना होगा। श्रीनगर में हुए एक दुष्कर्म मामले में याची जयपाल गुलेरिया, जो मूल रूप से हिमाचल के मंडी से था, को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई। सजा कम होने के कारण उसे बाद में कोर्ट मार्शल किया गया और बर्खास्त कर दिया गया।
इस कार्रवाई के खिलाफ 2000 में हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। 2013 में हाईकोर्ट ने दोहरे कोर्ट मार्शल को गैर कानूनी करार दे दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता के 13 साल से अधिक समय से सेवा से बाहर रहने के कारण दोबारा सेवा में लेने का आदेश नहीं दिया था। याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने का आदेश सेवा समाप्त में बदल गया था, इसलिए उसने पेंशन सहित अन्य फायदे देने की मांग की। उसे इस लाभ नहीं दिया गया। याची ने इसके बाद एडवोकेट अरुण सिंगला से हाईकोर्ट की शरण ली।
पक्ष में सुनाया फैसला
केंद्र सरकार ने खंडपीठ में अपील की जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याची के पक्ष में फैसला सुनाया। जनवरी 2024 में, खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी और याची को पेंशन सहित अन्य लाभों का पात्र माना। हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन, जो कड़ी मेहनत से प्राप्त संपत्ति नहीं है, कैसे रोक सकते हैं? पेंशन को रोकने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है; विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
फिर भी नहीं मिली पेंशन
इस आदेश के बावजूद पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं दी गईं, इसलिए अवमानना याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि याची 24 साल से अदालतों के चक्कर काट रहा है, इसे और कितना इंतजार करना चाहिए? आईटीबीपी के महानिदेशक खुद अदालत में पेश होंगे, अगली सुनवाई तक आदेश का पालन किया जाएगा।