ATM से कटे-फटे नोट निकलने पर बैंक उन्हें बदलने से नहीं कर सकता मना... जानिए RBI के नियम

Damaged Note Exchange RBI Rule : भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 कटे-फटे नोट ही बदल सकता है, इन नोटों की कुल अधिकतम कीमत 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

Damaged Note Exchange RBI Rule (Haryana Update) : अक्सर जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं और आपको कटे-फटे नोट मिलते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इन बेकार नोटों को कौन लेगा और इनका क्या होगा? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, नोट बड़ा हो या छोटा, इसे आसानी से बदला जा सकता है और नया नोट प्राप्त किया जा सकता है।

खास बात यह है कि बैंक आपको इन नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकते। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए नियम तय कर दिए हैं और अब तक वह टीवी विज्ञापनों और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। तो अब आप कटे-फटे नोटों को चिपकाने और चोरी-छिपे चलाने की बजाय आरबीआई के नियमों के मुताबिक उन्हें बदल कर नए नोट ले सकते हैं।

कटे-फटे नोट बदलना बहुत आसान है
अगर आपके सामने भी लोन डूबने की समस्या आए तो बिल्कुल भी न घबराएं। आप इन नोटों को आसानी से बदल सकते हैं. आरबीआई के नियम साफ कहते हैं कि अगर एटीएम कार्ड कटा हुआ निकलता है तो बैंक उसे बदलने से इनकार नहीं कर सकता। बैंकों में जाकर नोट बदलने की प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। इसकी विधि भी बहुत आसान है.

सबसे पहले आपको इन फटे नोटों को उस एटीएम मशीन से लेकर बैंक जाना होगा, जहां से ये निकले हैं। वहां जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं उसका नाम बताना होगा. इसके साथ ही टीएम से जारी पर्ची की कॉपी भी लगानी होगी. अगर पर्ची नहीं निकली है तो मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी दे सकते हैं।

विज्ञापन के माध्यम से भी जागरूकता पैदा कर रहे हैं
जैसे ही आप बैंक को सारी जानकारी दे देंगे, आपको तुरंत बदले में उतनी कीमत का दूसरा नोट दे दिया जाएगा। अप्रैल 2017 में आरबीआई ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा था कि बैंक कटे-फटे या गंदे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते. सभी बैंक हर शाखा में लोगों के कटे-फटे और गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई भी समय-समय पर इन कटे-फटे नोटों को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है। मौजूदा समय की बात करें तो रिजर्व बैंक भी टीवी विज्ञापन और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा है।

कहां और किस तरह के नोट बदले जाएंगे
आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक, कटे-फटे नोटों को आरबीआई इश्यू ऑफिस, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या निजी क्षेत्र की चेस्ट शाखाओं में बदला जा सकता है। अगर आपके पास कटे-फटे या सड़े हुए नोट हैं और उनका नंबर पैनल ठीक है तो 10 रुपये से ज्यादा कीमत के नोट बदले जा सकते हैं. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है, इन नोटों की कुल अधिकतम कीमत 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

हालाँकि, कुछ स्थितियों में नोट बदले नहीं जा सकते। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर नोट बुरी तरह जल गए हों या टुकड़े हो गए हों तो उन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे नोट केवल आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराए जा सकते हैं. जबकि नियमों के मुताबिक, अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे नोट बदलने से इनकार करता है तो आप इसकी शिकायत सीधे सेंट्रल बैंक से कर सकते हैं।