Income Tax : इतने सालों के बाद टैक्सपेयर्स को मिली खुशी, टैक्स पर बढ़ेगी इतने लाख की छूट 

बजट में टैक्स छूट का मूल्य ढाई लाख रुपये से साढ़े तीन लाख रुपये हो सकता है। 2014 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ। 10 वर्ष पहले यह दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये हो गया था। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 

Haryana Update : 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट प्रस्तुत करने वाली हैं। जैसे हर साल, इस बार भी पर्सनल इनकम टैक् स में कमी की उम्मीद है। जानकारों को आशा है कि सरकार बजट में छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देगी। टैक्स की मूल छूट राशि इस बजट में ढाई लाख रुपये से साढ़े तीन लाख रुपये कर दी जा सकती है। 2014 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ। 10 वर्ष पहले यह दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये हो गया था। विभिन्न संगठनों ने इस भुगतान को पांच लाख रुपये करने की मांग की है।

पिछले दस वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है

पिछले दस वर्षों में, 2.5 लाख रुपये की मौजूदा बेसिक छूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तीन साल पहले, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू किया गया था। यह भी सिर्फ सैलरीड कलॉस पर लागू होता है। बिल क्लॉस अधिक पैसा बचाएगा अगर बेसिक छूट की दर बढ़ा दी जाएगी। इससे खपत और अर्थव्यवस्था दोनों बढ़ेगी। सरकारी बदलाव से लगभग 7 करोड़ टैक्स पेयर्स का लाभ होगा।

नियम 80सी के तहत छूट

UP News : बिजली स्मार्ट मीटर से यूपी वासियो को हो रहा है नुकसान, लगाने पड़ रहें है अस्पतालो के चक्कर

वर्तमान में, इनकम टैक्स सेशन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने इस छूट को दोगुना करने की मांग की है। 80सी की लाइट बढ़ाने से मॉल सेविंग स्कीम, बीमा पॉलिसी खरीदारों और म्यूचुअल फंड निवेशकों को सबसे अधिक लाभ होगा। एक्सपर्ट ने पिछले कई सालों से 80सी की लिमिट को बढ़ाने की मांग की है।

सटैंडर्ड डिकशन भी बढ़ा जाएगा?

वर्तमान में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपये का लाभ मिलता है। इसकी लागत को बढ़ाकर 70 हजार रुपये या एक लाख रुपये तक करने की मांग की जा रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। सबसे छोटे टैकस पेयर्स को सटैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने का लाभ मिलेगा।


New Tax Reform के कारण मूल छूट राशि को 50,000 रुपये के इजाफे से 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये कर दिया गया है। यदि आप फाइनेंशीय वर्ष 2022–2023 के लिए न्यू टैक्स योजना को चुनते हैं, तो आपकी टैक्स इनकम 3 लाख रुपये से कम होने पर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक नहीं है। यह बदलाव नौकरियों को आईटीआर फाइलिंग के दौरान 15,000 रुपये (50,000 रुपये का 30%) बचाने की सुविधा देता है। उल्टा, ओल्ड टैक्स योजना 2.5 लाख रुपये की मूल्य छूट देती है।