Indian Railways : रेल में यात्रा करते वक़्त ना करें ये गलतियाँ, वरना हो जाएगी जेल 

आपने रेल में सफर किया होगा, लेकिन क्या आप रेलवे नियमों को जानते हैं? आज हम आपको रेलवे में करने वाली पांच गलतियों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

 

रेलवे नियमों के अनुसार, ट्रेन या रेलवे परिसर में सामान बेचना या फिर फेरी लगाना गैरकानूनी होगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ इंडियन रेलवे नियम की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर 1 वर्ष की जेल और 2 हजार रुपये तक की सजा हो सकती है।

कभी-कभी कुछ लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ अपनी सीट छोड़ देते हैं। रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है और लंबी दूरी के किराए पर 250 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

रेलवे टिकट केवल रजिस्टर्ड काउंटरों या ऑथराइज्ड एजेंटों से खरीद सकते हैं। बिना परमिशन के किसी यात्री को टिकट बेचना रेलवे एक्ट की धारा-143 के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल का कारण हो सकता है।

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रेलवे वेटिंग टिकट पर सफर करने की अनुमति नहीं है। यात्रा केवल निर्धारित टिकट पर की जा सकती है। उस टिकट पर अगर ट्रेन कैंसिल हो गई है तो दूसरी ट्रेन भी नहीं मिलेगी।
ऐसे में, टीटीई आपसे टिकट के पैसे के अलावा पूरा किराया वसूलता है। TTE आपको अगले स्टेशन पर भी उतार सकता है और 250 रुपये का जुर्माना लग सकता है।