Indian Railway : रेलवे पर बनी दुकानों वाले यदि MRP से ज्यादा पैसे लें, तो यहाँ करें शिकायत, होगी कारवाई 

India रेलवे: अगर आपके साथ भी ट्रेन में ऐसा होता है, तो आप ऐसे दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं। रेलवे नियमों के तहत आपकी शिकायत पर MRP से ज्यादा मूल्य पर सामान बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 

भारतीय रेलवे के पास कई अलग-अलग नियम हैं। ट्रेन और प्लेटफार्म पर बिकने वाले सामान और उनके दामों पर भी एक नियम लागू होता है। आपको बता दें कि भारत में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर सामान बेचना गैरकानूनी है। इसी तरह, ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर MRP से ज्यादा मूल्य पर सामान बेचना भी गैरकानूनी है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फूड स्टॉल ऑपरेटर अक्सर MRP से ज्यादा कीमत पर सामान बेचते हैं।

अब प्लेटफॉर्म पर बने खाद्य स्टॉल्स पर सामान खरीदने वाले अधिकांश ग्राहक यात्री हैं, इसलिए वे जल्दी में हैं। ऐसे में वे दुकानदार से बहस करना नहीं चाहते और सामान लेकर भाग जाते हैं। अगर आपके साथ भी ट्रेन में ऐसा होता है, तो आप ऐसे दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं। रेलवे नियमों के तहत आपकी शिकायत पर MRP से ज्यादा मूल्य पर सामान बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत दर्ज करते वक्त इन महत्वपूर्ण विवरणों को याद रखें।

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दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करते समय इन महत्वपूर्ण विवरणों को साथ रखें। MRP से अधिक मूल्य पर सामान बेचने वाले दुकानदार के फूड स्टॉल की जरूरी जानकारी (जैसे नाम, संचालक का नाम, स्टेशन का नाम, प्लेटफॉर्म नंबर, स्टॉल नंबर और समय) को अवश्य लिखें। ये सभी विवरण शिकायत दर्ज करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

जानें, कहां शिकायत दर्ज करें

भारतीय रेलवे ने कहा कि ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर MRP से ज्यादा मूल्य पर सामान बेचने वाले दुकानदार, फूड स्टॉल या विक्रेता के खिलाफ शिकायत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दर्ज कराई जा सकती है। रेल मदद मोबाइल ऐप पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।