Indian Railway : रेलवे ने बनाएँ नए Rules, ट्रेन में किया ये काम, तो लगेगा मोटा जुर्माना
Rail news : ट्रेन में सफर करते समय लोग अपने साथ कई सामान ले आते हैं, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रेलवे के नए नियमों के अनुसार, ट्रेन में इन सामान को ले जाने की मनाही है, पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल हो सकता है। ये बातें जानें
Haryana Update : हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत पाने के लिए अलावा जलाना तो आम बात है.जब कुछ लोग ट्रेन में ही उपले से अलाव जलाकर हाथ सेंकने लगे, तो क्या होगा? यह हकीकत है, मजाक नहीं। चंदन कुमार और देवेन्द्र सिंह, दो फरीदाबाद निवासी, को ट्रेन में अलावा जलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। रेलवे इस कारनामे से घबरा गया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछा गया, "हमने खुद को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाया था।""
दोनों आरोपियों के साथ कुछ अन्य लोग भी अलाव पर हाथ सेंक रहे थे। आरपीएफ को पता चला कि चंदन और देवेंद्र अलाव के लिए उपले लेकर आए थे। इन्हें बाद में अलीगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे नियमों के अनुसार किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ट्रेन में ले जाना कानूनन अपराध है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में कुछ ले जाने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है?
रेलवे से इन चीजों को लेकर यात्रा करने पर शुल्क लगाया गया है। यात्रा करते समय आपको कुछ चीजों (जैसे स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील सामग्री, पटाखे, तेजाब, चमड़ा या गीली खाल, बदबूदार वस्तुएं, ग्रीस, घी आदि) नहीं ले जाना चाहिए। टूटने या टपकने से साथी यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
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रेलवे सफर के दौरान ऊपर बताई गई वस्तुओं को ले जाना अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान होता है। यदि आप इनमें से किसी को भी साथ लेकर यात्रा करते हैं, तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा-164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप आप पर एक हजार रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों कार्रवाई की जा सकती है।
आप ट्रेन में सफर करते समय गैस का खाली सिलेंडर रेलवे ब्रेकयान में बुक कराकर ले जा सकते हैं। आप बुक किया गया सामान सुरक्षित तरीके से ले जा सकते हैं ब्रैकयान के अलग कोच में। रेलवे नियमों के अनुसार 20 किलो घी तक ले जा सकते हैं।